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1 जनवरी से पैन कार्ड रहेगा गैरमान्य, आयकर विभाग ने दी अहम चेतावनी

नई दिल्ली

अगर आपने बार-बार की डेडलाइन के बाद भी अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से ल‍िंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, ऐसा नहीं करने वालों का पैन (PAN) 1 जनवरी 2026 से काम नहीं करेगा. इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से इसको लेकर बड़ा ऐलान क‍िया गया है. जी हां, आयकर व‍िभाग की तरफ से साफ शब्‍दों में कहा गया है क‍ि यद‍ि आपका पैन कार्ड (PAN Card) आधार कार्ड से नहीं जुड़ा तो 1 जनवरी 2026 से वह काम नहीं करेगा.

31 दिसंबर आधार से ल‍िंक करा लें पैन

पैन कार्ड के काम नहीं करने के बाद आपके ल‍िए इनकम टैक्‍स भरने से लेकर रिफंड लेने तक सब मुश्किल हो जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से कहा गया क‍ि 1 अक्टूबर 2025 से पहले बने पैन को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से ल‍िंक कराया जाना जरूरी है. नहीं तो आपका पैन (PAN) बंद हो जाएगा. आपको बता दें पैन (PAN) 10 ड‍िज‍िट का एक नंबर है. इसे आयकर विभाग की तरफ से जारी क‍िया जाता है.

PAN से जुड़ी रहती है सभी टैक्स संबंधी जानकारी
पैन (PAN) से आपकी सभी टैक्स संबंधी जानकारी जुड़ी रहती है. इसके जर‍िये आप टैक्स भरना, टीडीएस कटौती और रिटर्न भरने आद‍ि के काम करते हैं. आयकर विभाग की तरफ से फ्रॉड को रोकने के लिए पैन (PAN) को आधार से जोड़ना जरूरी क‍िया गया है. पहले इसको लेकर आयकर व‍िभाग की तरफ से कई बार तारीख बढ़ाने का ऐलान क‍िया गया ताकि लोगों को ज्‍यादा टाइम म‍िल सके. इसमें देरी पर 1000 रुपये का जुर्माना भी है.

पैन कार्ड बंद होने से क्‍या नुकसान होगा?
> आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे.
> पुराने रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे.
> रिफंड नहीं मिलेगा.
> गलत रिटर्न के मामले रुक जाएंगे.
> ज्यादा टीडीएस कटेगा.

ऑनलाइन पैन को आधार से कैसे ल‍िंक करें?
> सबसे पहले आयकर व‍िभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
> इसके बाद क्‍व‍िक लिंक में जाकर 'लिंक आधार' क्लिक करें.
> अब पैन (10 अंक) और आधार (12 अंक) दर्ज करें.
> यह ध्‍यान रखें क‍ि आप अपना आधार वाला नाम ही लिखें.
> 'मैं आधार डिटेल वैलिडेट करने को सहमत हूं' पर टिक करें.
> अब वैलिडेट क्लिक करें.

31 दिसंबर के बाद जोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना
यद‍ि आप 31 दिसंबर 2025 के बाद पैन और आधार को ल‍िंक कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. ल‍िंक करने का प्रोसेस करने के बाद आपको पॉप-अप आएगा 'पेमेंट डिटेल नहीं मिली'. यहां आप 'ई-पे टैक्स' (E-Pay Tax) पर क्लिक करें. अब अपना पैन नंबर डालकर, मोबाइल नंबर डालें, उसके ऊपर ओटीपी आएगा. अब असेसमेंट ईयर स‍िलेक्‍ट करें. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि से पेमेंट करें. आपको चालाना म‍िल जाएगा.  

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