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सावधान! पंजाब के इस जिले में 7 नवंबर तक लागू हुई सख्त प्रतिबंध, देखिए पूरी लिस्ट

होशियारपुर 
होशियारपुर की जिला मेजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदी जारी की हैं। जारी आदेशों के तहत जिले में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बेचने और डॉक्टर के पर्ची के बिना इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी-पार्टियों, मैरिज पैलेस या अन्य आयोजनों में हथियार नहीं ले जा सकेगा और सार्वजनिक/सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही हथियारों या हिंसा को बढ़ाने वाले गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उचित क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मैरिज पैलेसों के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मैरिज पैलेसों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान हथियारों का इस्तेमाल न करे। इसी प्रकार, जिले के सभी गांवों के सरपंचों को रात के समय गांवों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शरारती तत्व किसी भी घटना को अंजाम न दे सकें।

इसके अलावा, जिले की सीमा में अवैध हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे हुक्का बारों में तंबाकू, सिगरेट और मानव शरीर के लिए हानिकारक केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित होते हैं और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, होशियारपुर जिले में वीर्य के अनाधिकृत भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

यह पाबंदी पशुपालन विभाग के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों, जिनमें पशु अस्पताल/औषधालय और पॉलीक्लिनिक, पशुपालन विभाग पंजाब, मिल्कफेड और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गडवासू, लुधियाना का कृत्रिम इनसेमीनेशन केंद्र, कोई और भी आर्टीफिशियल इनसेमीनेशनल सेंटर जो पशुपालन विभाग, पंजाब द्वारा संसाधित और आपूर्ति किए गए बोवाइन सीमन का उपयोग करने वाले, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म्स एसोसिएशन, पंजाब के सदस्य, जिन्होंने केवल अपने पशुओं के उपयोग के लिए बोवाइन सीमन (वीर्य) का आयात किया है, पर लागू नहीं होगा। ये सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

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