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ग्रुप-सी कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार का निर्देश, 15 नवंबर तक मांगे जाएं आवेदन

चंडीगढ़
 हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्व अग्निवीरों के पदों को छोड़कर, ग्रुप-सी पदों की नई और वापस ली गई मांगों (रिक्विजिशन) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर 15 नवंबर, 2025 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है।

 पत्र में कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समूह-सी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का आयोजन 26 और 27 जुलाई, 2025 को किया गया था। इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी की भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025 अधिसूचित किए गए। इन नियमों के तहत राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों और संगठनों को संबंधित सेवा नियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करते हुए, अपने रिक्त ग्रुप-सी पदों की मांग आयोग को निर्धारित प्रारूप में भेजनी होती हैं। 

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