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HCS परीक्षा नियमों में अहम संशोधन, 6 पेपर और 600 अंकों की लिखित परीक्षा; उम्मीदवारों के लिए क्या बदला?

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा में चार की बजाय कुल 600 अंकों के छह प्रश्नपत्र होंगे। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और चार सामान्य अध्ययन के पेपर शामिल हैं। पर्सनालिटी टेस्ट 75 अंकों की होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इसी महीने हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बदले हुए नियमों पर मुहर लगने के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बदले हुए नियमों के अनुसार, मुख्य लिखित परीक्षा में छह प्रश्नपत्र होंगे, जो कि 600 अंकों के रहेंगे। अंग्रेजी और हिंदी का पेपर प्रत्येक 100-100 अंकों का होगा।इसके अलावा चार जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और प्रत्येक 100-100 अंकों के रहेंगे। पहले चार पेपर हुआ करते थे, जिनमें बदलाव किया गया है।

हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार होंगे प्रश्नपत्र
प्रश्न पत्र एक अंग्रेजी (अंग्रेजी निबंध सहित) होगा, जबकि प्रश्न पत्र दो हिंदी (हिंदी निबंध सहित) रहेगा। प्रश्न पत्र तीन सामान्य अध्ययन-वन का होगा, जबकि प्रश्न पत्र चार सामान्य अध्ययन-टू का रहेगा। प्रश्न पत्र पांच सामान्य अध्ययन-तीन और प्रश्न पत्र छह सामान्य अध्ययन-चार का होगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परंपरागत (निबंध) प्रकार का होगा।

भूतपूर्व सैनिकों को सभी पेपरों में बैठना अनिवार्य
मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, अगर कोई होगा, सहित विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से बारह गुणा होगी। इसी प्रकार पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, यदि कोई होगा, सहित विज्ञापित रिक्तियों का तीन गुणा होगी। भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सभी पेपरों में बैठना अनिवार्य होगा।
 
सेलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होगा?
किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तित्व/मौखिक परीक्षा के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा, जब तक उसने सभी लिखित पेपरों के कुल योग के कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त न किए हों और हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त न किए हों। जहां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग 45 प्रतिशत अंकों की उक्त सीमा को घटा कर 35 प्रतिशत अंक तक कर सकता है।

अंतिम चयन, उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए गए सेवा के अधिमान को ध्यान में रखते हुए मुख्य लिखित परीक्षा तथा व्यक्तित्व/मौखिक परीक्षा अर्थात 675 अंकों में से उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली वरिष्ठता सूची पर आधारित होगा।

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