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संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा द्वारा जारी की गई अनंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची

अम्बिकापुर : सहायक ग्रेड-03, सहायक ग्रेड-02 एवं लेखापाल पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू

सरगुजा संभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत सहायक ग्रेड-03, सहायक ग्रेड-02 एवं लेखापाल संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ 

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा द्वारा जारी की गई अनंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची

अम्बिकापुर 

 संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत सहायक ग्रेड-03, सहायक ग्रेड-02 एवं लेखापाल संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दिनांक 01 अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर तैयार अंतिम वरिष्ठता सूची, अनंतिम चयन सूची तथा अनंतिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

यह प्रक्रिया स्थानीय कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा 02 जुलाई 2025 को भर्ती नियमों के तहत प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 03 जुलाई 2025 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर संबंधित सूचियों का अनुमोदन किया गया।

प्रकाशित सूचियों में यदि किसी कर्मचारी का नाम छूट गया हो या कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण हो, तो संबंधित कर्मचारी 07 दिवस की समयावधि के भीतर यानी 10 जुलाई 2025 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रमाणित दस्तावेजों सहित दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त अभ्यावेदनों का सत्यापन सेवा अभिलेखों के आधार पर कर सुधार प्रस्ताव तैयार कर समयसीमा के अगले कार्यदिवस में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को भिजवाएं। यदि निर्धारित समय में कोई दावा-आपत्ति या संशोधन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तो प्रकाशित अनंतिम सूची को ही अंतिम मानकर अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें भी सूची की प्रति तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे आवश्यक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकें।
प्रकाशित सूचियों को 
https://surguja.gov.in/
 वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, जहां से सूची का अवलोकन व डाउनलोड किया जा सकता है।
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सूची में दर्ज कर्मचारियों को प्रति उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

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