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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: होशियारपुर में नई सब तहसील और बनूड़ को मिलेगा अपग्रेड status

 चंडीगढ़
 सीएम भगवंत मान कैबिनेट में आज होशियारपुर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। होशियारपुर में नई तहसील होशियारपुर बनाने का निर्णय लिया गया है।पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी निवास पर हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि बनूड़ सब तहसील को अपग्रेड किया जाएगा। जबकि होशियारपुर में नई तहसील होशियारपुर बनाई गई। इसके अलावा मेरा घर मेरे नाम स्कीम को तेजी से लागू किया जाएगा।

यह जानकारी मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि बनूड़ सब-तहसील मोहाली में आती है।बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि तहसील छोटी है और इसे अपग्रेड किया जाए। क्योंकि लोगों को अपने काम करवाने में दिक्कत आती थी। अब इसे अपग्रेड किया जाएगा। इसमें दो कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांव शामिल होंगे।इसके साथ ही होशियारपुर जिले में तहसील हरियाणा बनाने का फैसला लिया गया। इसमें 12 पटवार सर्किल, दो कानूनगो सर्किल और 50 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं, भू-राजस्व एक्ट 1888 में संशोधन किया गया है।

रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाएगा। मेरा घर, मेरा नाम को तेजी से लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसमें संशोधन भी किया गया।
कल मनरेगा स्कीम को लेकर होगा सेशन
हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलने और उसमें लगाई गई शर्तों के खिलाफ कल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री साहब की नीतियों से गरीब लोग उलझन में आ गए है। कल 30 तारीख को विधानसभा में केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जैसे स्कीम चलती थी, वैसे ही चलती रहे। बीजेपी सरकार पंजाब और राज्य के लोगों के साथ भेदभाव करती है। जो गरीब लोग मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे थे, उनका रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है।

20 दिसंबर की मीटिंग में हुए थे चार फैसले

इससे 20 दिसंबर को पंजाब सरकार कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुख्य फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के VB-G RAM G Bill 2025 (जो MGNREGA को प्रभावित करने वाला प्रस्तावित बिल है) के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर 2025 को बुलाया जाए, ताकि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा सके।

यह मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 4 अहम फैसले और भी लिए गए । इनमें रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए दी गई थी। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि अब यह बस स्टैंड 10 एकड़ में बनेगा।

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