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दिल्ली कोचिंग हादसे पर सख्त कार्रवाई, दो अधिकारियों पर गिरा गाज

नई दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत के मामले में फायर सेफ्टी विभाग के ग्रुप 'ए' के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। ये अधिकारी वेद पाल (डिविजनल ऑफिसर) और उदयवीर सिंह (असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर) हैं, जिन्हें ड्यूटी के दौरान लापरवाही और तथ्यों को छिपाने के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

राज निवास के अनुसार, यह कार्रवाई सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 18 के साथ नियम 14 के तहत की गई है, और आगे की कार्रवाई के लिए मामला नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) को भेजा जाएगा। बता दें, 27 जुलाई 2024 को भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भर गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तन्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की दम घुटने से मौत हो गई थी।
 
जांच में पाया गया कि वेद पाल और उदयवीर सिंह ने जुलाई 2024 में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निरीक्षण किया था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट के अवैध उपयोग (लाइब्रेरी के रूप में) की जानकारी छिपाई और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) को सूचित नहीं किया। नतीजतन, 9 जुलाई को गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी हो गया, जो हादसे का प्रमुख कारण बना। जिला मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) की जांच ने इनकी लापरवाही को साबित किया। 

 

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