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भोपाल में SIR में 2.96 लाख पत्रकों में मिली तार्किक विसंगतियां

भोपाल. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण में दो लाख 96 हजार पत्रकों में तार्किक विसंगतियां मिली हैं। ऐसे में अब इन मतदाताओं को नाम, पता व उम्र से संबंधित एक दस्तावेज पेश करना होगा। हालांकि इनमें से 79 हजार पत्रकों की विसंगतियां बीएलओ ने अपने स्तर पर ही दूर कर ली हैं, जबकि दो लाख 17 हजार को अब नोटिस जारी किए जाएंगे। इनकी सुनवाई नो मैपिंग मतदाताओं के साथ-साथ 85 हेल्प डेस्क पर की जाएंगी, जिसके लिए 91 अतिरिक्त एईआरओ पदस्थ कर दिए गए हैं। सात विधानसभा का SIR के दौरान सत्यापन किया गया था बता दें कि डिजिटाइज किए गए पत्रकों की तकनीकी रूप से जांच की जा रही है। इस दौरान तर्किक विसंगतियां मिलने के बाद सुनवाई वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ गई हैं। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं का एसआइआर के दौरान सत्यापन किया गया था। स्वजनों का 2003 की सूची में रिकॉर्ड नहीं मिला था जिनमें से कुल 16 लाख 87 हजार 33 मतदाताओं के पत्रक डिजिटाइज किए गए थे, जबकि चार लाख 38 हजार 317 मतदाताओं को एएसडीआर (अनुपस्थित, शिफ्टिंग, मृत्यु और दोहरी प्रवृष्टि) श्रेणी में रखते हुए विलोपित किया गया है। जिन मतदाताओं और उनके स्वजनों का 2003 की सूची में रिकॉर्ड नहीं मिला था, ऐसे एक लाख 16 हजार 925 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में रखे गए हैं। इनकी सुनवाई 85 हेल्प डेस्क पर 90 एईआरओ द्वारा की जा रही है। इनमें से अब तक 49 हजार 965 की सुनवाई हो चुकी है। दो लाख 17 हजार 317 को नोटिस जारी किए गए इसी बीच तकनीकी परीक्षण के दौरान दो लाख 96 हजार 317 पत्रकों में तार्किक विसंगतियां मिली हैं। यानी किसी के नाम, उपनाम, पिता के नाम, माता के नाम आदि में अंतर होना शामिल हैं। इनमें से 79 हजार मतदाताओं के पत्रकों का बीएलओ ने अपने स्तर पर सुधार कर लिया है, जबकि दो लाख 17 हजार 317 को नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी मतदाताओं को सुनवाई के दौरान विसंगतियों को दूर करने संबंधी दस्तावेज पेश करना होगा। 181 एईआरओ 14 फरवरी तक पूरी करेंगे सुनवाई एक लाख 16 हजार 925 नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई के लिए 85 हेल्पडेस्क बनाई गई हैं, जिन पर 90 एईआरओ सुनवाई के लिए नियुक्त किए गए थे। अब दो लाख 17 हजार तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सुनवाई भी की जानी है, जिसके लिए अतिरिक्त 91 एईआरओ नियुक्त कर दिए गए हैं। इस तरह कुल 181 एईआरओ नो मैपिंग और विसंगति वाले मतदाताओं की 14 फरवरी तक सुनवाई पूरी करेंगे, जिससे कि अंतिम मतदाता सूची में किसका नाम रखना है और किसका विलोपित करना है, यह तय किया जा सके। ऐसे समझें तार्किक विसंगति उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि तकनीकी परीक्षण के दौरान तार्किक विसंगति वाले कुल दो लाख 96 हजार 317 मतदाताओं के पत्रक चिह्नित किए गए थे। तार्किक विसंगति का मतलब यह है कि किसी मतदाता का नाम मोहनलाल एक साथ लिखा था मतदाता सूची में, लेकिन पत्रक में उसका नाम मोहन और लाल अलग-अलग लिखा गया है। इसलिए अब इस अशुद्धि को दूर करने के लिए मतदाता को एक दस्तावेज सुनवाई के दौरान पेश करना होगा।

भोपाल में SIR: नो मैपिंग वाले वोटर गैस क्लेम का अंतिम आदेश भी पेश कर सकेंगे

भोपाल. राजधानी भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण के तहत नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रोसेज तेज हो गई है। भोपाल के वोटर्स जन्म प्रमाण पत्र के लिए गैस राहत के अंतिम सर्टीफिकेट को पेश कर सकते हैं। यहां बता दें, इस चरण में कुल 1 लाख 16 हजार 925 वोटर्स को नोटिस देने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 6 हजार 221 मतदाताओं को नोटिस डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि 2 हजार 830 मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड भी कर दिए गए हैं। मांगा जा रहा ये दस्तावेज निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 1987 में या उससे पहले जन्मे मतदाताओं से जन्म की पुष्टि से जुड़ा कोई एक दस्तावेज मांगा जा रहा है। वहीं, इसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को खुद के साथ-साथ अपने पिता के जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ERO बना रहे वीडियो, वोटर्स को दी जा रही राहत नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए विधानसभा स्तर के ईआरओ (एसडीएम) वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इन वीडियो में बताया जा रहा है कि मतदाता आयोग द्वारा तय दस्तावेजों के अलावा जन्म की पुष्टि करने वाला कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं। भोपाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास गैस क्लेम का अंतिम आदेश उपलब्ध है, जिसे वैध दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकेगा। जिले की सात विधानसभा सीटों में 4 लाख 38 हजार 317 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद 23 दिसंबर से मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ के पास 17 हजार 152 नए मतदाताओं ने आवेदन जमा किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि इन आवेदनों में संबंधित मतदाताओं के माता-पिता और दादा-दादी के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में सत्यापित किए जा रहे हैं, ताकि पात्रता सुनिश्चित की जा सके।