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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर नया बदलाव, लाखों वाहन मालिकों को मिलेगा फायदा

भोपाल  वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद यदि आपका वाहन किसी मध्य प्रदेशसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है, तो अब उसे ट्रेस करना आसान होगा। परिवहन विभाग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया है। इससे इंटर स्टेट व्हीकल ट्रांसफर की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है। HSRP का यूनिक लेजर कोड राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा लिंक HSRP में लागू यूनिक लेजर कोड और डिजिटल डेटाबेस अब राष्ट्रीय स्तर पर लिंक रहेगा। इससे वाहन की मूल जानकारी का वितरण जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, मालिक का विवरण, दूसरे राज्यों में भी सत्यापित किया जा सकेगा। इससे चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर भी लगाम कसेगी। 1500 से ज्यादा शिकायतों की सुनवाई, 1388 का निराकरण परिवहन विभाग में सीएम हेल्पलाइन सहित ड्राइविंग लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, गाड़ी ट्रांसफर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी 1500 से ज्यादा शिकायतों पर मंगलवार को प्रदेश स्तरीय सुनवाई हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित अन्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 1388 मामले मौके पर ही निराकृत किए गए। टोकन देकर बारी-बारी से सुनवाई परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर जनसुनवाई में विभाग से जुड़े लंबित कार्यों की सूची बनाकर आवेदकों को बुलाया गया। सभी को टोकन नंबर देकर बारी-बारी से इनके प्रकरण की सुनवाई की गई। वाहन मालिकों को बड़ी राहत परिवहन विभाग का मानना है कि पोर्टल अपडेट होने से वाहन ट्रांसफर होने की प्रक्रिया तेज होगी। बिचौलियों की भूमिका घटेगी। वहीं वाहन मालिकों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगाई तो घर पहुंचेगा चालान

जबलपुर  मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) न होने पर सीधे ई-चालान जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों को अपने पोर्टल से लिंक कर रहा है। नई व्यवस्था जनवरी से लागू होने की संभावना है। इसका उद्देश्य है कि सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य रूप से लगाई जाए। क्यों की जा रही सख्ती जानकारी के अनुसार सभी टोल प्लाजा पर 24 घंटे सीसीटीवी चल रहे हैं। इन्हें पोर्टल से जोड़ने पर वाहन का नंबर प्लेट सीधे स्कैन होगा। यदि नंबर प्लेट मानक के अनुरूप नहीं है या वाहन पर एचएसआरपी नहीं लगी है, तो सिस्टम तुरंत ही गाड़ी मालिक को ई-चालान भेज देगा। बता दें कि अप्रेल 2019 से नए बिकने वाले सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। पुराने (2019 से पहले रजिस्टर्ड) वाहनों के लिए भी एचएसआरपी लगवाना जरूरी किया गया है। इसके बावजूद इसकी गति धीमी है। दिसंबर तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान की राशि भी बढ़ाई जाएगी। ऐसी होगी नई व्यवस्था टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे परिवहन विभाग के पोर्टल से जुड़े। गाड़ियों के गुजरने के समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन किया जाएगा। जिसमें पोर्टल पर तुरंत पूरा रिकॉर्ड खुलकर आ जाएगा। एचएसआरपी न होने या अन्य कमियों पर तत्काल ई-चालान जारी कर दिया जाएगा।