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दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद केस में उठाए अहम कदम, टॉर्चर रूम और सीसीटीवी की जांच

नई दिल्ली
यौन शोषण के गंभीर मामले में आरोपी चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद, सोमवार तड़के दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को उस इंस्टिट्यूट लेकर पहुंची, जहां कथित तौर पर छात्राओं का शोषण किया जाता था।

दिल्ली पुलिस सोमवार तड़के चैतन्यानंद को इंस्टिट्यूट लेकर पहुंची। इस दौरान चैतन्यानंद को ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में ले जाया गया, जहां वह छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। पुलिस ने इंस्टिट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन खंगाली और यह देखा कि किन कैमरों की एक्सेस बाबा के पास थी। साथ ही, इस बात की भी जांच हुई कि वह किस प्रकार छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में धारा 351(3) जोड़ी है, जो गैर-जमानती अपराध है और हत्या की धमकी जैसे गंभीर अपराधों के लिए लगाई जाती है। इससे पहले इस मामले में धारा 351(2) लागू की गई थी, जो अपेक्षाकृत कम गंभीर मानी जाती है। पुलिस का दावा है कि बाबा ने अब तक 16 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है और इसके पुख्ता डिजिटल सबूत भी मौजूद हैं।

पुलिस ने कोर्ट से बाबा और पीड़िताओं का आमना-सामना कराने तथा छिपाए गए डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करने के लिए हिरासत की मांग की थी। दूसरी तरफ, बाबा के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बाबा वरिष्ठ नागरिक और साधु हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पुलिस पहले ही उनका सारा सामान जब्त कर चुकी है।

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि बाबा ने बाथरूम तक में कैमरे लगाए थे, जिससे छात्राओं की निजता का गंभीर उल्लंघन होता था। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़कियों को अल्मोड़ा, गुड़गांव और फरीदाबाद तक ले जाया जाता था। फिलहाल 16 लड़कियों ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। डिजिटल सबूतों को मजबूत बनाने के लिए पुलिस आईपी एड्रेस की भी जांच कर रही है। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

 

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