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पटाखा व्यापारियों की याचिका: जालंधर में हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद

जालंधर 
हालांकि दिवाली में अब मात्र 10 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन शहर में पटाखा मार्कीट लगाने को लेकर अब सकारात्मक संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार पटाखा मार्कीट पठानकोट चौक के कॉर्नर में पड़ी खाली जमीन पर लग सकती है। यही नहीं, इस प्रस्तावित जमीन के पीछे स्थित करीब दो एकड़ के प्लॉट को भी शामिल कर मार्केट को और बड़ा रूप देने की तैयारी की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो शुक्रवार, 10 अक्टूबर यानी करवाचौथ वाले दिन इस स्थान पर पटाखा मार्केट की दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

पिछले करीब दो तीन महीनों से जिला प्रशासन पटाखा मार्केट के लिए नई जगह तलाशने में जुटा हुआ था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से असफलता हाथ लगी। पटाखा मार्कीट के लिए गांव चोहकां, बेअंत सिंह पार्क, खालसा स्कूल की ग्राऊंड, चारा मंडी वाली जगह, निरंकारी भवन सहित कई स्थानों पर विचार किया गया, परंतु हर जगह कोई न कोई अड़चन आ गई, जिससे प्रशासन कोई ठोस निर्णय नहीं ले सका। इस अनिश्चितता से परेशान होकर पटाखा कारोबारी दो गुटों में बंट गए। एक ग्रुप जिसमें विकास भंडारी, रवि महाजन और बल्लू/बाहरी शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में राणा हर्ष वर्मा और विकास तलवार का नाम लिया जा रहा है।

वीरवार को हुई नई डेवलपमेंट के अनुसार अब विकास तलवार ग्रुप भी भंडारी, बल्लू/बाहरी और महाजन ग्रुप के साथ तालमेल बैठाने को राजी हो गया है। इसी बीच जानकारी मिली है कि पटाखा मार्केट के लिए निकाले जाने वाले 20 ड्रॉ की संख्या बढ़ाने और कुछ अन्य मुद्दों पर भंडारी, महाजन, बल्लू/बाहरी ग्रुप ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। वहां इस मामले में एक याचिका दायर की गई, जिस पर अदालत में सुनवाई भी हुई। अदालत ने अब इस याचिका की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर के लिए निर्धारित की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस ए.एस. ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने की थी, जबकि अगली सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में होगी।
 
वहीं, पिछले कुछ दिनों से चल रही खींचतान के बीच राणा हर्ष वर्मा ग्रुप इस बात पर अड़ा हुआ था कि पटाखा मार्कीट की कुछ दुकानें नकोदर रोड स्थित लायलपुर स्कूल की ग्राऊंड में लगाई जाएं। इसको लेकर राणा ग्रुप ने भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर दी, जिसमें पठानकोट चौक वाली प्रस्तावित जगह का भी हवाला दिया गया।

पता चला है कि गत दिन हुई सुनवाई के दौरान राणा हर्ष वर्मा की याचिका को अदालत ने निरस्त (डिसमिस) कर दिया। अदालत में इस दौरान जालंधर पुलिस की ओर से एसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस स्थान को असुरक्षित बताया। चूंकि अभी अदालत का आदेश अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए आगे की विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगामी 10 दिन पटाखा कारोबारियों के लिए राहत लाते हैं या आफत, और क्या कारोबारी दीवाली से पहले अपने खरीदे गए माल को बेचकर नुकसान से बच पाते हैं या नहीं।

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