samacharsecretary.com

ESIC Update: ड्यूटी के दौरान मौत पर परिवार को पेंशन और बकाया रकम मिलेगी

पटना.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने रोजगार दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक बीमित कर्मी के आश्रितों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए आश्रित हितलाभ का भुगतान किया है। बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सीए. निरंजन कुमार ने सुमन कुमार सिंह की पत्नी आशा देवी तथा उनके दो पुत्रों चंदन कुमार सिंह और सोनू कुमार सिंह को यह लाभ सौंपते हुए संवेदना व्यक्त की।

सुमन कुमार सिंह सहरसा के सोनवर्षा में मेसर्स अनुपम कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) में मानव बल के पद पर कार्यरत थे। 21 अक्टूबर 2022 को कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और पूरा परिवार उन्हीं पर आश्रित था।

नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ईएसआइसी ने मामले की जांच कर आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत की। इसके तहत 276 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रति माह 8,280 रुपये की पेंशन दी जाएगी। साथ ही, दुर्घटना की तिथि से अब तक का लगभग 3,47,760 रुपये का बकाया भुगतान भी आश्रितों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है।

किसे कहते हैं रोजगार चोट
ईएसआइसी अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कार्यस्थल पर या कार्यस्थल और निवास के बीच आवागमन के दौरान हुई दुर्घटना को ‘रोजगार चोट’ माना जाता है। ऐसे मामलों में बीमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को वेतन का 90 प्रतिशत तक मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। इस अवसर पर सहायक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) अभिषेक कुमार भी उपस्थित रहे।

Leave a Comment

हम भारत के लोग
"हम भारत के लोग" यह वाक्यांश भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, जो यह दर्शाता है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उनकी शक्ति का स्रोत है. यह वाक्यांश भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और लोगों की भूमिका को उजागर करता है.
Click Here
जिम्मेदार कौन
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here