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पंजाब में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अहम फैसला, बर्थ सर्टिफिकेट पर मिली राहत, नई हिदायतें लागू

लुधियाना.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बोर्ड ने इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल बर्थ सर्टीफिकेट अनिवार्य कर
दिया है।

इसके साथ ही विद्यार्थियों और स्कूलों को राहत देते हुए बोर्ड पोर्टल पर अब 'अंडरटेकिंग' का ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों का बर्थ सर्टीफिकेट अभी तक नहीं बना है या डिजिटल नहीं है, उनके स्कूल अब अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना लेट फीस के रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई तय है, जबकि ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है।

सर्टिफिकेट में अब गलतियां नहीं होंगी
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) से आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट में अब गलतियां नहीं होंगी। बोर्ड ने सर्टिफिकेट को त्रुटि-रहित बनाने के लिए नई पहल शुरू की है।
खास बात यह है कि पर्टिकुलर में करेक्शन के लिए पेरेंट्स या स्कूल संचालकों को अब बोर्ड दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सात दिन के भीतर पेरेंट्स को स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिलना होगा और उन्हें सही जानकारी देकर करेक्शन करवा सकेंगे। PSEB के इस फैसले से सर्टिफिकेट में नाम, पिता का नाम, मां का नाम, डेथ ऑफ बर्थ में किसी तरह की गलतियां नहीं होंगे। बोर्ड के पोर्टल में स्टूडेंट के सही पर्टिकुलर एक बार अपलोड हो जाएंगे वो हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। इससे स्टूडेंट्स व पेरेंट्स से किसी तरह की फीस नहीं वसूली जाएगी।

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