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छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर सख्ती, शराब-मांस की बिक्री पर रोक; लागू होगा ‘नो नॉन-वेज डे’

रायपुर.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य शासन ने जहां जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है, वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद (नो नॉन-वेज डे) रखने के निर्देश दिए हैं।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर को प्रदेशभर की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता तथा शराब बेचने या परोसने वाले अन्य सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। इस दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश हैं।

शराब बेचने और परोसने पर रहेगी पूरी रोक
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। आदेश में शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी रोक का उल्लेख किया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब पर आबकारी विभाग की नजर
जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए जांच दल गठित किए जाएंगे, जो अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों के साथ संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मांस की दुकानें और पशुवध गृह भी बंद
इधर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को संबंधित अवसर पर बंद रखा जाए। विभाग ने अपने पूर्व में जारी निर्देशों और शासन के संदर्भित पत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि विशिष्ट अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। ऐसे में 4 सितंबर को संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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