samacharsecretary.com

Lado Lakshmi Yojana 2: जींद में 72,332 महिलाएं पात्र, जानें कौन कर सकता है आवेदन और जरूरी दस्तावेज

 जींद
 दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-2 के तहत जिले में 72 हजार 332 महिलाएं पात्र हैं। जिनमें से 2,767 पात्र महिलाओं ने लाडो लक्ष्मी योजना-2 के तहत पंजीकरण करवाया है।

मंगलवार को एडीसी प्रदीप कुमार ने प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए कहा कि पात्र महिलाएं हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाएं। योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक जागरूकता व पंजीकरण संबंधी गतिविधियां निरंतर की जा रही हैं।

जिले में में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत फिलहाल 61 हजार 350 महिलाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं। सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को योजना के दूसरे चरण जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। योजना-2 के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं पात्रता के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।

संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पात्र महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाएं और पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

इसके लिए विभागीय स्तर पर पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के साथ-साथ उन्हें योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। पात्र महिलाएं योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर समय पर अपना पंजीकरण करवाएं और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-2 के लिए पात्र महिलाएं
1. महिला की उम्र 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. एक लाख 80 हजार प्रति वर्ष तक की आय वाले परिवार की महिलाएं।
3. कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा निवासी होनी चाहिए।
4. यदि कोई महिला पहले से निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो वह महिला इनके साथ दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
(क) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला
(ख) दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला
(ग) हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया व अन्य कोई योजना जो हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

5. महिला जो ऐसे परिवार से संबंधित है जिसकी सत्यापित वार्षिक आय एफआइडीआर के अनुसार प्रति वर्ष तीन लाख रुपये तक है और जिनके बच्चे राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (बीएसईएच) या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में कक्षा 10 या कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करके शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है।

जिनके बच्चे, राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ते हुए, ग्रेड 1, 2, 3 और 4 में पढ़ने और समझने व संख्या जानने की राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत मिशन) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल कर चुके हैं। या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर तीव्र कुपोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है, जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है।

जरूरी दस्तावेज
1. हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
2. मोबाइल नंबर, जोकि आधार से लिंक हो।
3. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
4. अगर महिला विवाहित है, तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
5. बिजली बिल का कनेक्शन नंबर
6. हरियाणा कौशल वितरण रोजगार निगम, अगर कोई निगम में सेवा में है।
7. परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण
8. महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण।
9. आवेदक का पैन कार्ड

 

Leave a Comment

हम भारत के लोग
"हम भारत के लोग" यह वाक्यांश भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, जो यह दर्शाता है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उनकी शक्ति का स्रोत है. यह वाक्यांश भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और लोगों की भूमिका को उजागर करता है.
Click Here
जिम्मेदार कौन
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here