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UP Voter List: मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भरें फॉर्म-6, जानें कौन से दस्तावेज लेकर जाएं

 लखनऊ
मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है या पहली बार मतदान का अधिकार पाने जा रहे हैं तो शनिवार को अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रदेशभर में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है।

24 अक्टूबर को सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ सुबह 10 से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे। यहां फार्म-6 भरने के साथ ही मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी और सहायता भी मिलेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कैंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध रहें और नागरिकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखी जाए।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
बीएलओ समय से उपस्थित रहें। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ जन्म और निवास संबंधी आवश्यक अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां लेकर पहुंचना होगा।

परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) का नंबर उपलब्ध होने पर उसे भी साथ रखें। फॉर्म-6 ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कैंप की जानकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को देने के लिए कहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान की निगरानी करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

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