samacharsecretary.com

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई तेज, अदालत ने अगली तारीख 7 नवंबर तय की

प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि -शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की करीब डेढ़ घंटे सुनवाई चली और अगली तारीख सात नवंबर नियत कर दी गई। न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की पीठ के समक्ष वादकारियों की तरफ से वाद की पृष्ठभूमि और अब तक विभिन्न तिथियों में हुए आदेशों के बारे में जानकारी दी गई।

अर्जी में क्या कहा?
मंदिर पक्ष से वाद संख्या नौ में अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि पूर्व में प्रतिनिधि रूप के रूप में चयनित वाद संख्या 17 पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के आवेदन को लेकर जिन्होंने आपत्ति नहीं दायर की है, वह आगामी तारीख से पहले दे दें। शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी अर्जी में कहा है कि अन्य वाद निरस्त कर केवल वाद संख्या 17 ही सुना जाए।

रजिस्ट्री से कहा है कि फाइलों को व्यवस्थित किया जाए।  मामले में पक्षकार और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने वाद संख्या तीन में आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया (एएसआइ) से जवाब नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी अर्जियों (प्रार्थना पत्रों) को एक साथ करने का आदेश दिया है।

 

Leave a Comment

हम भारत के लोग
"हम भारत के लोग" यह वाक्यांश भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, जो यह दर्शाता है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उनकी शक्ति का स्रोत है. यह वाक्यांश भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और लोगों की भूमिका को उजागर करता है.
Click Here
जिम्मेदार कौन
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here