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राशन वितरण में गड़बड़ी उजागर: सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई, डिपो से मिली 50 किलो अतिरिक्त चीनी

फरीदाबाद
एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पर्वतीय कॉलोनी स्थित चाचा चौक के पास सरकारी राशन डिपो पर देर शाम सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। डिपो पर स्टॉक में गड़बड़ी और लाभार्थियों को कम राशन दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान विभागीय रिकॉर्ड से मिलान किया गया, जिसमें गेहूं और सरसों का तेल निर्धारित स्टॉक के अनुसार पाया गया, लेकिन चीनी का स्टॉक 50 किलो अधिक मिला।

जब टीम ने डिपो संचालक मोहर सिंह से अतिरिक्त चीनी के संबंध में पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने तुरंत डिपो संचालक को नोटिस जारी कर दिया और डिपो के संचालन पर रोक लगा दी। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि इस डिपो को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें मिल चुकी थीं कि लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई।

जांच में अनियमितता पाए जाने पर डिपो को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और पूरे स्टॉक का विवरण मांगा गया है। इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि अब इस डिपो को आसपास के किसी अन्य सरकारी राशन डिपो के साथ अटैच कर दिया जाएगा, ताकि इस डिपो से जुड़े लाभार्थियों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो। संबंधित उपभोक्ता अब निर्धारित वैकल्पिक डिपो से जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मामले की पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर डिपो संचालक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी राशन डिपो संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी संचालक राशन वितरण में गड़बड़ी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सर्दियों में शाम 7 बजे तक और गर्मियों में रात 8 बजे तक ही राशन वितरण किया जाना है। इसके बावजूद कई डिपो संचालक देर रात 9–10 बजे तक राशन बांटते पाए जाते हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। यदि कोई डिपो संचालक तय समय सीमा के बाद राशन वितरित करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
 

 

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