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सुरक्षित स्कूल वाहन पालिसी पर पंजाब में सख्ती, डिप्टी कमिश्नर ने दिए आदेश

अमृतसर
सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षित स्कूल वाहन पालिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने जिला बाल सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल बसों में पालिसी के अनुसार सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्कूल प्राधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इसे लागू करें और प्रत्येक स्कूल से वाहनों की जानकारी के संबंध में एक शपथ पत्र लिया जाए।

उन्होंने कहा कि वे स्कूल बसों/ऑटो का निरीक्षण सुनिश्चित करें। स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोड स्कूल बसों/ ऑटो का चालान किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि चालक वर्दी में हो, उसके पास लाइसेंस हो और हर बस में एक कंडक्टर हो। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि अगर आपको कोई भी स्कूल ड्राइवर नियमों का उल्लंघन करता दिखे तो इसकी सूचना हैल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन सचिव खुशदिल सिंह, ए.डी.टी.ओ. मैडम शालू अर्चन, इंजीनियर इंजीनियर नैशनल हाईवे योगेश यादव, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी तरनजीत सिंह, अरविंदर भट्टी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो
डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल पदाधिकारियों से कहा कि वे बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में स्लोगन, पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावकों को भी तीन साल तक की कैद हो सकती है।

जुलाई माह में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों से 23 लाख जुर्माना वसूला
ए.सी.पी. ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि जुलाई माह के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 15,435 चालान जारी कर 23 लाख 23 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूला है। उन्होंने बताया कि काली फिल्म लगाने वालों के 450, बिना हेलमेट के 1584, बिना सेफ्टी बेल्ट के 368, बिना लाइसेंस के 52, मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 167, मोटर वाहन एक्ट के उल्लंघन पर 3, नशे में वाहन चलाने पर 207, तेज गति से वाहन चलाने पर 1, प्रेशर हॉर्न पर 2, ट्रिपल राइडिंग पर 281, लाल बत्ती जंप करने पर 619, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 2273, गलत पार्किंग पर 6253, टो वाहनों पर 1090, बिना इंश्यारेंस पर 91, नो एंट्री पर 2 चालान किए गए तथा अन्य धाराओं के लिए 6 चालान जारी कर जुर्माना वसूला गया है।

 

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