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बिजली कनेक्‍शन में नाम परिवर्तन करना हुआ आसान

भोपाल. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल,  नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं को कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल के माध्‍यम से विद्युत कनेक्‍शन के नाम में परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्‍ध कराई है। अब उपभोक्‍ताओं को उनके परिसरों में पूर्व से विद्यमान कनेक्‍शन के नाम में परिवर्तन करना बेहद आसान हो गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं को अपने मीटर से संबंधित नाम में परिवर्तन करना है वह कंपनी की वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ में एलटी सर्विसेस के एलटी अदर सर्विसेस में दिये गये नेम ट्रांसफर अथवा सीधे  https://saralsanyojan.mpcz.in पर जाकर अदर यूजफुल लिंक्‍स में दिये गये अप्‍लाय फॉर अदर सर्विसेस के माध्‍यम से आसानी से करा सकते हैं।   कंपनी ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपना आईवीआरएस नंबर,संबंधित समग्र आईडी,पैन कार्ड एवं आवश्‍यक दस्‍तावेज अपलोड करने के उपरांत लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्‍त ओटीपी दर्ज कर निर्धारित शुल्‍क 170/- रूपये का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन देने के पश्चात उपभोक्ता आवेदन क्रमांक अथवा मोबाइल नंबर से आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।  

खुशखबरी: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को तीन दिन में मिलेगा नया कनेक्शन

चंडीगढ़ हरियाणा में बिजली का कनैक्शन हासिल करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे अस्थाई कनेक्शन हासिल करना हो या फिर स्थाई कनैक्शन के लिए अप्लाई किया हो हरेक सेवा के लिए समय सीमा को कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार अब महानगरीय क्षेत्रों में एल.टी. आपूर्ति के लिए बिजली का स्थाई कनेक्शन निगमों द्वारा तीन दिन के अंदर जारी किया जाएगा। जबकि नगरपालिका क्षेत्रों में यह समयसीमा सात दिन तय की गई है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई नया बिजली का कनेक्शन हासिल करना चाहता है तो 15 दिन के भीतर प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त भार जारी करने के लिए भी यही समय सीमा तय की गई है। हालांकि नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि जहां प्रणाली का विस्तार कार्य चल रहा है वहां समय सीमा 34 दिन तक हो सकती है। अगर किसी उपभोक्ता को अस्थाई कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी वही समय सीमा होगी जो कि स्थाई कनेक्शन के लिए तय की गई है। नोटिफिकेशन में इस कार्य के लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। स्थाई और अस्थाई कनेक्शन जारी करने के लिए उपमंडल अधिकारी (ऑपरेशंस), कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।   इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से नवम्बर 2023 में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवांए देने के लिए समयसीमा जारी की गई थी। जिसमें स्थाई कनैक्शन हासिल करने या फिर अतिरिक्त लोड के लिए निगमों को 37 दिन का समय दिया जाता था जिस कारण कई दिनों तक उपभोक्ताओं को बिना बिजली के रहना पड़ता था। जबकि 11 के.वी. आपूर्ति के नए कनैक्शन के लिए 78 दिन तक लगते थे। इसी तरह एल. टी. आपूर्ति का अस्थाई कनेक्शन जारी करने में भी 19 दिन का समय लिया जाता था। इस वजह से सबसे बड़ी परेशानी बड़े-बड़े उद्योग भी झेल रहे थे जिन्हें नए कनैक्शन के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था।