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गबन मामले में बड़ा एक्शन, रायपुर SDM कोर्ट ने 11 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के दिए आदेश

अभनपुर/रायपुर. रायपुर के अभनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से 30 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। यह आदेश उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन और उस राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश का उल्लंघन करने पर जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला 30 दिनों का जेल भेजने का आदेश जारी किए जाने के पहले उन सभी पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से मांग नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी चल/अचल संपति जब्त करने की कार्रवाई भी गई थी, लेकिन इसके बावजूद संबंधित राशि चुकाने के लिए पर्याप्त साधन होने के बाद भी संबंधित पूर्व सरपंचों द्वारा गबन की गई शासकीय राशि जमा करने में हीलाहवाली किया जा रहा था। नोटिस का नहीं दिया जवाब इतना ही नहीं एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें उनके कृत्य के लिए क्यों न जेल भेजा जाए ? भी पूछा गया था, लेकिन किसी भी पूर्व सरपंच ने नोटिस का संतोषजनक और वैधानिक उत्तर नहीं दिया। आखिरकार 18 मई को एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को 30 दिन या फिर जब तक वे संबंधित राशि जमा नहीं कर देते हैं, तब तक सिविल जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश की तामिली करते हुए संबंधित पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी इसका पत्र भेजा गया है । इन पूर्व सरपंचों के खिलाफ जारी किया गया आदेश जिन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध इस आशय का आदेश जारी किया गया है उनमें सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच घोंठ ) 1 लाख 96 हजार रुपए, गोपाल ध्रुव (पूर्व सरपंच कुर्रु) 80 हजार रुपए, गोपेश ध्रुव (पूर्व सरपंच आलेखुंटा) 50 हजार रुपए, तुलसीराम बारले (पूर्व सरपंच खोला) 20 हजार 927 रूपए, रामेश्वर प्रसाद डहरिया (पूर्व सरपंच परसुलीडीह) 5 लाख 90 हजार 387 रुपए, थनवार बारले (पूर्व सरपंच पचेड़ा) 3 लाख 80 हजार रुपए, सावित्री यादव (पूर्व सरपंच गोतियारडीह) 2 लाख 47 हजार 34 रुपए, धर्मेंद्र यदु (पूर्व सरपंच चंपारण) 30 हजार 700 रुपए, राधेश्याम लहरी (पूर्व सरपंच घुसेरा) 80 हजार रुपए, तुकाराम कारले (पूर्व सरपंच भोथीडीह) 2 लाख रुपए और सेवेंद्र तारक (पूर्व सरपंच तोरला) 1 लाख 56 हजार 915 रुपए शामिल हैं। एसडीएम अभनपुर ने बताया कि अगर संबंधित पूर्व सरपंच राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा ।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पट्टा फर्जीवाड़े में शामिल तीन आरोपी हिरासत में

कांकेर कांकेर में चारामा पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से वन अधिकार पट्टा लेने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम पंचायत मयाना की पूर्व सरपंच का पति जीवन ठाकुर, उसका पुत्र नीरज पोया और ग्राम के पूर्व में रहे सरपंच शोप सिंह शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार  मयाना के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चारामा के पास शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से वन अधिकार पट्टा प्राप्त कर लिया है। शिकायत की जांच के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपियों ने कूट रचना और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वन अधिकार मान्यता पत्र बनवाया और शासन को ₹5,17,773 की आर्थिक हानि पहुंचाई। पुलिस ने आरोपी जीवन ठाकुर, शोप सिंह और नीरज पोया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बताते चले कि यह फर्जीवाड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के कार्यकाल में किया गया था। इस दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पट्टा जारी कर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर पहले भी कलेक्टर को शिकायत किया गया था, इसको लेकर गांव में कई बार विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती थी।