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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु घासीदास जयंती पर दी बधाई, सामाजिक समरसता के संदेश को बताया कालजयी

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक बाबा गुरु घासीदास की 18 दिसम्बर को जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने अपने दिव्य उपदेशों और आचरण से समाज को सत्य, अहिंसा, समानता और सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर अग्रसर किया. उनका अमर संदेश “मनखे-मनखे एक समान” केवल एक विचार नहीं, बल्कि मानवता को जोड़ने वाला ऐसा जीवन-दर्शन है, जो भेदभाव रहित, न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की मजबूत नींव रखता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ की धरती पर सामाजिक एवं आध्यात्मिक जागरण की सुदृढ़ आधारशिला रखी. उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानताओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध चेतना जगाते हुए नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की और जनमानस को आत्मसम्मान एवं मानवीय गरिमा का बोध कराया. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा का जीवन-दर्शन करुणा, सहिष्णुता, प्रेम, सत्यनिष्ठा और परस्पर सम्मान जैसे मानवीय गुणों के विकास का मार्गदर्शक है. उनके विचार और आदर्श समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा का सशक्त स्रोत बने हुए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द के साथ एक समृद्ध एवं समावेशी छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं.

गुरु घासीदास जयंती: जिले में 18 दिसंबर को रहेगा पूर्ण शुष्क दिवस

एमसीबी आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसम्बर 2025 गुरुवार को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार आबकारी नीति की कण्डिका 22 की उपकण्डिका 22.1 के तहत गुरु घासीदास जयंती के दिन जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, दुकानों से संलग्न सभी अहाते तथा एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति अंतर्गत संचालित व्यवसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दिन किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारकों एवं संचालकों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर शांति, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।