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गणतंत्र दिवस के दिन शुष्क दिवस पर शराब दुकानें रहेंगी बंद

कोरिया. गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को कोरिया, रायपुर जिले सहित प्रदेशभर में शुष्क दिवस रहेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी 2026 (सोमवार) को जिले की समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, एफ.एल.3(ग) पर्यटन बार, एफ.एल.4 (क) व्यवसायिक क्लब तथा सभी अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशों के परिपालन में जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित संचालकों एवं अनुज्ञापत्र धारकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जनवरी के अंतिम सप्ताह शुष्क दिवस पर शराब दुकानें रहेंगी बंद

दुर्ग. आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की कंडिका क्रमांक 22(1) में दिए गए निर्देशानुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेशानुसार 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित समस्त देशी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता),एल.एल-1(ख-अहाता), एल.एल-1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल 2(क), 3, 3(क,ग), 4, 4(क), 5,5 (क), 6, 7, 8, सी.एस.1, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10 एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई शामिल है। प्रशासन द्वारा संबंधित सभी लाइसेंसधारकों को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

गुरु घासीदास जयंती: जिले में 18 दिसंबर को रहेगा पूर्ण शुष्क दिवस

एमसीबी आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसम्बर 2025 गुरुवार को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार आबकारी नीति की कण्डिका 22 की उपकण्डिका 22.1 के तहत गुरु घासीदास जयंती के दिन जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, दुकानों से संलग्न सभी अहाते तथा एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति अंतर्गत संचालित व्यवसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दिन किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारकों एवं संचालकों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर शांति, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

मालीघोरी गांव में ड्राई डे पर शराब की तस्करी पकड़ाई, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

बालोद ड्राई डे पर भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम मालीघोरी में गुरुवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 498 पव्वा अवैध शराब जब्त की। यह जखीरा गांव के निवासी खिलेश गौतम के घर से बरामद हुआ है। गांव में शराब पकड़े जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ड्राई डे पर भी खुलेआम शराब बेची जा रही थी और बेचने वाला दबंगई कर रहा था। इस बात से नाराज होकर ग्रामीण लामबंद हो गए। देखते ही देखते गांव का माहौल बिगड़ गया और गांव छावनी में तब्दील हो गया। शिकायत मिलते ही बालोद थाने की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने खिलेश गौतम के घर से शराब का जखीरा जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। गांव के लोग इस कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नजर आए, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक अवैध शराबखोरी पर रोकथाम को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद कारोबार फल-फूल रहा है।