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राष्ट्रीय लोक अदालत में 39 हजार से ज्यादा बिजली मामलों का समाधान, ऊर्जा मंत्री तोमर ने दी जानकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए 39 हजार से अधिक बिजली संबंधी प्रकरण निराकृत : ऊर्जा मंत्री तोमर उपभोक्ताओं को मिली 14 करोड़ रूपये की छूट भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि गत दिनों आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में 39 हजार 337 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्रता अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को 14 करोड़ 3 हजार रूपये की छूट दी गई है। बिजली कम्पनियों को 45 करोड़ 13 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 17 हजार 486 प्रकरणों का निराकरण कर विद्युत उपभोक्ताओं को 7 करोड 33 लाख 83 हजार रूपये की छूट दी गई है। कम्पनी को 21 करोड़ 8 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 13 हजार 233 प्रकरणों का निराकरण कर विद्युत उपभोक्ताओं को 3 करोड़ 92 लाख रूपये की छूट दी गई है। बिजली कम्पनी को 13 करोड़ 22 लाख रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 8 हजार 618 प्रकरणों का निराकरण कर विद्युत उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 77 लाख रूपये की छूट दी गई है। बिजली कम्पनी को 10 करोड़ 11 लाख रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में 10 लाख रूपए तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों में समझौते की सीमा निर्धारित थी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, धारा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट, लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई। धारा 126 के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं विलंब होने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट देय थी।  

दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ

दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ 8 हजार 260 प्रकरणों पर होगी सुनवाई, जिसमें दंतेवाड़ा सहित सुकमा-बीजापुर की होगी सुनवाई दंतेवाड़ा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार को दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता, वादकारी तथा न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों सुकमा और बीजापुर में भी एक साथ किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुकमा एवं बीजापुर के व्यवहार न्यायालयों में तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली न्यायालय में भी आज लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तीनों जिलों में एक साथ लोक अदालत होने से बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटारा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री होता के निर्देश पर लोक अदालत के लिए कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें दंतेवाड़ा स्थित परिवार न्यायालय का नया खंडपीठ भी शामिल है। लोक अदालत में सभी न्यायालयों के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ बैंक, बिजली, नल-जल, बीएसएनएल तथा राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं। आयोजन में कुल 8260 मामलों को निराकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में वादों का आपसी सहमति से निपटारा होगा, जिससे वादकारियों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा।