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लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परिवहन विभाग की सेवाएं

भोपाल  प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन गैर परिवहन मोटरयानों और नवीन वाहनों का पंजीयन वाहन-4 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश के नागरिक प्रदेश के किसी भी जिले में मोटरयान का क्रय करने के बाद अपने मूल निवास या प्रदेश के किसी भी जिले का पंजीयन नंबर मोटरयान क्रय से संबंधित जिले में ही प्राप्त कर सकेंगे। नागरिकों को अपने मोटरयानों के पंजीयन के लिये भौतिक रूप से परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। वे मोटरयान क्रय करते समय संबंधित ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। नागरिक अपने प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में अपने मोटरयानों पर अति सुरक्षा पंजीयन पट्टिका (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगवा सकेंगे। भारत सीरीज (बीएच सीरीज) से संबंधित पंजीयन नंबर गैर परिवहन मोटरयानों के लिये ऑनलाइन ही प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीयन नंबरों के लिये केन्द्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत समस्त लोक सेवा एवं ऐसे समस्त निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनके 4 या अधिक राज्यों में स्थापित कार्यालय या संस्थान हैं। आधुनिकतम मोटरयान मॉडल के व्यावसायिक रूप से बाजार में प्रचलन में आने के पूर्व ही उसके मूल्य एवं समस्त तकनीकी विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होने से राज्य में इनके पंजीयन के समय किसी भी प्रकार का कर अपवंचन नहीं हो सकेगा। प्रदेश में गैर परिवहन वाहनों और परिवहन वाहनों का पंजीयन निरंतर "वाहन-4" पोर्टल पर किया जा रहा है। राज्य में वाहन-4 पोर्टल पर परिवहन कार्यालयों का डाटा पोर्ट, डीलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, होमोलोगेशन की प्रक्रिया, फैंसी नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया और टेक्सेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परिवहन विभाग की 31 सेवाओं को शामिल किया गया है। आरटीओ द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा जिला कलेक्टर और संभागायुक्त को क्रमश: प्रथम अपीली अधिकारी, द्वितीय अपीली अधिकारी अधिसूचित किया गया है। नागरिकों से जुड़ी चयनित 31 सेवाओं के निराकरण के लिये एक निश्चित समय अवधि तय की गई है। जिन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है, इनमें प्रमुख रूप से लर्निंग ड्रायविंग लाइसेंस, वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र, वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणियों का वाहन जोड़ा जाना और लाइसेंस में पता परिवर्तन जैसी सुविधाएं प्रमुख हैं। 

परिवहन विभाग अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध 22 सितंबर से चलायेगा विशेष अभियान

दो सप्ताह तक चलेगा विशेष अभियान भोपाल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने और मोटरयान अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिये परिवहन विभाग 22 सितंबर से 2 सप्ताह तक वाहनों की चेकिंग के लिये एक विशेष अभियान चलाएगा। अभियान में प्रदेश में एक साथ समस्त जिलों में वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जायेगी। इसमें मुख्य रूप से अग्निश्मन सिस्टम न लगे होने, वाहन में फस्टटेड किट उपलब्ध न होने, रेट्रो रिफलेक्टिव नहीं लगे होने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इसी साथ ही यात्री बसों द्वारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टेज कैरिज के रूप में संचालन करने की प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में जांच की जायेगी। दोषी यात्री बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अभियान के दौरान मध्यप्रदेश मोटरयान कर जमा न करने वाले वाहनों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अन्य प्रावधानों जैसे ओव्हर लोडिंग, ओव्हर स्पीडिंग, निर्धारित पात्रता से अधिक यात्री ढ़ोने आदि अपराधों के संबंध में भी अभियान में सख्त कार्रवाई की जायेगी। परिवहन आयुक्त ने विशेष अभियान के दौरान स्कूल बसों की चेकिंग पर भी विशेष ध्यान दिये जाने तथा नियम विरूद्ध संचालन करने वाले वाहन चालकों के लायसेंस निलंबन की नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये कहा है। अभियान के दौरान वाहन पोर्टल पर वाहन स्वामियों के मोबाइल नम्बर अपडेट करने तथा पोर्टल पर वाहनों के डुप्लीकेट डेटा हटाये जाने की भी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अभियान के लिये जिलों में पदस्थ आरटीओ को परिवहन निरीक्षक/परिवहन उप निरीक्षक तथा अन्य प्रवर्तन अमला उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अमला प्रतिदिन की गई कार्रवाई की जानकारी निर्धारित प्रारूप में परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रस्तावित अभियान के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के समस्त आरटीओ और अमले के साथ बैठक लेकर समस्त अधिकारियों को उक्त अभियान में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्देश दिये गये है। आयुक्त द्वारा परिवहन विभाग के अमले को निर्देशित किया गया है कि अभियान के दौरान यात्रीगण को असुविधा न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाये।