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MP में सब इंजीनियर भर्ती के नियम बदले, संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण

भोपाल 

मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य समकक्ष पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट में याचिका के बाद जल संसाधन और पीएचई विभाग ने पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। 

इसके साथ ही दूसरे विभागों से अतिरिक्त पदों की मांग भी मिली है। इन बदलावों के चलते मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 के आवेदन फिर से शुरू करने का फैसला लिया है।

अब 13 से 27 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा 13 से 28 अक्टूबर तक रहेगी। परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित है। संशोधित नियम पुस्तिका जल्द जारी की जाएगी।

हाईकोर्ट में 24 संविदाकर्मियों ने लगाई थी याचिका
जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 29 अगस्त 2026 को उपयंत्री पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान नहीं था।

जबलपुर के आधारताल निवासी राजू यादव समेत 24 संविदाकर्मियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन सैनी ने 2023 की संशोधित नीति का हवाला देते हुए कहा था कि पात्र संविदाकर्मियों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाना है।

सुनवाई से पहले विभाग ने बदला भर्ती नियम
 जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही जल संसाधन और पीएचई विभाग ने संशोधन आदेश जारी कर दिया। इसमें उपयंत्री भर्ती में पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान शामिल कर दिया गया। इसके बाद MPESB ने भी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आवेदन दोबारा लेने का निर्णय लिया है।

पहले 1040 पदों पर निकला था विज्ञापन MPESB ने 18 अगस्त को समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1040 पदों पर भर्ती के लिए 29 अगस्त से 12 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे।

विज्ञापन के बाद विभिन्न विभागों और शासकीय उपक्रमों से उपयंत्री के अतिरिक्त रिक्त पदों के मांगपत्र मंडल को मिले। वहीं आरक्षण संबंधी बदलाव भी हुए। इसलिए मंडल ने भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आगे बढ़ाने का फैसला लिया।

 

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