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सियासी घमासान के बीच अदालत का हस्तक्षेप, राजस्थान पुलिस भर्ती पर लगा ब्रेक

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को बहुचर्चित पुलिस उप-निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच के बाद हाईकोर्ट ने इस निर्णय तक पहुंचा।

एसआई भर्ती 2021 मामले की लंबी सुनवाई के बाद फैसला
न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2025 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने सुनवाई के दौरान बहुत गंभीर रुख अपनाया और कहा कि यह 'साधारण मामला नहीं' है।

पेपर लीक और मिलीभगत के खुलासों के बाद अब मिला न्याय!
सरकार ने बॉडी के सामने माना कि भर्ती में कुल 68 उम्मीदवारों की मिलीभगत सामने आई थी, जिसमें 54 ट्रेनी SI, 6 चयनित उम्मीदवार तथा 8 फरार उम्मीदवार शामिल थे। आरोपों की गुत्थी सुलझाने के लिए SIT जांच कर रही थी।

सरकार और विपक्ष के बीच सियासत, हनुमान बेनीवाल भी सड़कों पर उतरे
राज्य सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि इस स्तर पर भर्ती को रद्द करना उपयुक्त नहीं है। इसके पीछे कारण था कि केवल कुछ ही उम्मीदवार आरोपों की गिरफ्त में हैं, और शेष अधिकांश उम्मीदवार निष्कलंक हैं। कैबिनेट उप-समिति ने भी भर्ती जारी रखने की सिफारिश की थी, जिसे मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित किया गया।

नागौर से RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भर्ती रद्द नहीं की गई क्योंकि 'सरकार को इसका श्रेय नहीं मिलेगा।' उन्होंने दिल्ली कूच करने वाली युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया।

अदालत में अंतिम दलीलों की सुनवाई 2 अगस्त 2025 को हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में सुरक्षा की विफलता और प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को बरकरार रखना कानून-व्यवस्था की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है।

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