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कलाकारों के लिए खुशखबरी, झारखंड सरकार देगी बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों को 4 हजार रुपये पेंशन

रांची.

झारखंड के वरिष्ठ, गंभीर रूप से बीमार एवं स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलाकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्च्त करने के उद्देश्य से मासिक निवृत्तिका (कलाकार पेंशन) योजना को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह 4,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। कला-संस्कृति विभाग के निदेशक आसिफ एकराम ने बताया कि यह योजना उम्र, गंभीर बीमारी अथवा स्थायी दिव्यांगता के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल कलाकारों के जीवनपर्यंत योगदान के प्रति राज्य सरकार के सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि कलाकारों के योगदान का सम्मान करना भी है। आवेदन करने वालों में राज्य के मूल निवासी, वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकार शामिल रहेंगे। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोककला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा अन्य सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े कलाकारों को यह सुविधा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेज
इच्छुक कलाकार विज्ञापन के साथ जारी आवेदन प्रपत्र को भरकर योजना के लिए आवेदन कर सकते है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, रांची के कार्यलय में जमा करना होगा। आवेदन प्रपत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [www.jharkhandculture.com](https://www.jharkhandculture.com) से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज

  • कला क्षेत्र (संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, लोककला, मूर्तिकला आदि) से जुड़ी उपलब्धियों, सम्मान एवं पुरस्कारों के प्रमाण-पत्र
  • झारखंड का स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • वार्षिक आयु प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान-पत्र की छायाप्रति
  • गंभीर बीमारी या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा किया जा सकता है।

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