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अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, भूमि एक्सचेंज नियमों में बड़ा बदलाव

 चंडीगढ़ शहरों और पालिकाओं के साथ लगते क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बजट सत्र में विधानसभा में विधेयक के पारित होने के बावजूद अभी तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। इस कारण वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम के तहत शहरों से लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए धारा 7-ए में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार एक एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7 में यह प्रविधान है कि किसी भी अधिसूचित शहरी क्षेत्र में, जो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, एक एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी भी रिक्त भूमि का विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप में अंतरण करने हेतु पंजीकरण से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसलिए पड़ी अध्यादेश लाने की जरूरत जमीन की रजिस्ट्रियों के दौरान पंजीकरण अधिकारियों ने पाया कि कई जगह छोटे भूखंडों की अदला-बदली करके अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे थे। हालांकि ऐसे लेन-देन कानूनी रूप से एक्सचेंज कहलाते हैं, परंतु वास्तव में ये अप्रत्यक्ष विक्रय लेन-देन होते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा-7क के विनियामक प्रविधानों को दरकिनार किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1975 के अधिनियम संख्या-8 की धारा-7क में संशोधन कर अदला-बदली विनियमन विलेख को भी उक्त प्रविधान के अंतर्गत लाया गया ताकि अवैध कालोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद-फरोख्त को हतोत्साहित किया जा सके।  

भजनलाल सरकार ने नागरिक सुरक्षा कोर गठन और NIA कोर्ट को दी मंजूरी

जयपुर मुख्‍यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्‍थान में रेयर अर्थ एल‍िमेंट्स के एक्‍सप्‍लोरेशन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग लीज के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृत दे दी है. बाड़मेर की पचपदरा और शेरगढ़ के नवातला और देवीगढ़ में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन को मंजूरी दी है. मैसर्स सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस म‍िला है. नागरिक सुरक्षा कोर का गठन सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 ज‍िलों में नागर‍िक सुरक्षा कोर का गठन क‍िया है. बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर में ‘नागरिक सुरक्षा कोर' का गठन करने की हरी झंडी म‍िल गई है. जिले में आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी. NIA कोर्ट की स्थापना होगी एनआईए मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की मंजूरी दी है. सीएम ने राज्य में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) मामलों की सुनवाई के ल‍िए विशेष न्यायालय की स्थापना करने की अनुमत‍ि दी है. इससे राज्य में न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होगी. मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी. इन निर्णयों से खनन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सहभागिता सुनिश्चित होगी. मुख्यमंत्री ने समय से लागू करने के न‍िर्देश द‍ि‍ए, ज‍िससे लोगों को लाभ म‍िल सके.