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भोपाल में चाइनीज मांझा के खिलाफ जागरुकता अभियान, लोगों को उपयोग न करने की अपील

भोपाल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चाइनीज मांझा का उपयोग रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। शहर में अलग-अलग टीम लोगों तक पहुंचकर उन्हें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की सलाह देगी। भोपाल और आसपास के इलाकों में अभियान चलाया जाएगा। क्यों कि पिछले एक दो साल में चाइनीज मांझा के इस्तेमाल से कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी है। ताजा मामले की बात करे तो कल रविवार को इंदौर में एक शख्स का गला कटने से दर्दनाक मौत हुई थी। दरअसल, राजधानी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना, बेचना और खरीदने पर प्रतिबंध है। इस संबंध में बीते दिनों पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने आदेश जारी किया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत निर्णय लिया गया था। भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण बैन किया गया था। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि भोपाल पुलिस ने पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया था। क्यों कि हर साल चाइनीज मांझे से लोग गंभीर हादसे का शिकार हुए है। कई लोगों को जानलेवा चोटें आई है। प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षित मांझे का ही उपयोग करें। चाइनीज मांझे की सूचना पुलिस को तुरंत दें, ताकि हादसों को रोका जा सके।

भोपाल प्रशासन का कड़ा कदम: चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध, कानून तोड़ने वालों के लिए सजा

भोपाल पतंगबाजी के नाम पर हो रही मौतों और गंभीर हादसों को देखते हुए भोपाल पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी करते हुए भोपाल नगर सीमा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मांझा पक्षियों के लिए जानलेवा पुलिस के अनुसार, चाइनीज मांझा पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कई बार पतंग उड़ाने के दौरान पक्षी इसमें उलझकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई मामलों में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, सड़क पर चलने वाले राहगीर और दोपहिया वाहन चालक भी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मांझे की अत्यधिक मजबूती और उस पर चिपका कांच इन हादसों की बड़ी वजह है। तुरंत प्रभाव से लागू हुआ चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर बैन  रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को भोपालपुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद के खिलाफ एक आदेश किया है और यह आदेश तुरंत प्रभाव से राजधानी में लागू हो गया है. प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (2) के तहत jकार्रवाई होगी. राजधानी भोपाल में पूरी तरह से बैन हो गया चाइनीज मांझा गौरतलब है चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर लागू हुआ प्रतिबंध राजधानी भोपाल की सीमा में लागू है. पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश में राजधानी भोपाल में पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और भण्डारण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस्तेमाल करते पाए गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसलिए लगाई गई रोक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले त्योहारों के दौरान पतंगबाजी की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा, पशु-पक्षियों के जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कठोर कदम उठाया गया है। प्रतिबंध के तहत अब भोपाल में न तो चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा सकेगा, न उसकी बिक्री होगी और न ही किसी तरह का भंडारण किया जा सकेगा। आदेश दो माह तक प्रभावी यह आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे परंपरागत और सुरक्षित सूती मांझे का ही उपयोग करें। चाइनीज मांझे से दूरी बनाकर न सिर्फ कानून का पालन करें, बल्कि इंसान, पशु-पक्षियों और खुद की जान की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।  आम नागरिकों से सुरक्षित मांझा उपयोग करने की गई अपील उल्लेखनीय है हर साल चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल से लोग गंभीर हादसे के शिकार होते हैं. चाइनीज मांझे से कई लोगों को जानलेवा चोटें भी आ चुकी हैं. प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वो सुरक्षित मांझे का ही उपयोग करें, और चाइनीज़ मांझे की बिक्री, इस्तेमाल और भंडारण करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पतंगबाजी में चाइनीज मांझा इस्तेमाल करना अपराध अब भोपाल में पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे का बेचना, खरीदना, भंडारण करना तीनों ही कानूनन अपराध होंगे। दुकानदारों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला भोपाल पुलिस ने यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। हर साल चाइनीज मांझे से कई गंभीर हादसे होते हैं। पहले भी हो चुके हैं गंभीर हादसे चाइनीज मांझे से पहले कई लोगों को जानलेवा चोटें लग चुकी हैं। कुछ मामलों में लोगों की जान भी जा चुकी है, वहीं कई पक्षी भी घायल या मृत पाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की अपील प्रशासन ने दुकानदारों, आम नागरिकों से अपील की है कि सिर्फ सुरक्षित मांझे का ही इस्तेमाल करें। अगर कहीं चाइनीज मांझा बिकता या इस्तेमाल होता दिखे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।