samacharsecretary.com

GST स्लैब में बदलाव से पहले सस्ते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन, ग्राहकों को मिल रही भारी छूट और गिफ्ट्स

 रायपुर  त्योहार से पहले ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। नए GST स्लैब लागू होने से पहले ही गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में भारी कटौती की गई है। डीलरों द्वारा 10% तक की छूट और आकर्षक गिफ्ट्स के साथ ऑफर उपलब्ध हैं। कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 30 हजार रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की कमी की है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 1000 से 20 हजार रुपए तक की छूट दी जा रही है। इससे खरीदारों को त्योहार से पहले ही फायदा मिल रहा है।  चल रही अग्रिम बुकिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का नया स्लैब लागू होने के पहले ही वाहन और इलेक्ट्रानिक सामान की कीमतें कम हो गई हैं। इसका लाभ त्योहार से पहले ही खरीदारों को डीलरों द्वारा दिया जा रहा है। सामान की मूल कीमत से 10 फीसदी तक छूट के साथ आकर्षक गिट भी दिया जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि आगामी त्योहार के दौरान दबाव को कम करने के लिए अभी से ग्राहकों को ऑफर उपलब्ध कराया गया है। खरीदी पर तुरंत डिलिवरी के साथ ही अग्रिम बुकिंग भी चल रही है।  गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती बता दें कि जीएसटी कौंसिल की बैठक के बाद स्लैब में बदलाव किया गया है। इसे 22 सितंबर 2025 से लागू किया जाना है। इसमें सबसे ज्यादा बसे बड़ा फायदा ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिलेगा, लेकिन अभी तक करीब सभी प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने जीएसटी सुधारों का पूरा लाभ सीधे खरीदारों तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती भी की है। कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 30 हजार रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की कटौती की घोषणा की है। वहीं इलेक्ट्रानिक सामान पर सीधे तौर पर 1000 से 20 हजार रुपए का लाभ मिलेगा। जीएसटी की छूट को देखते हुए बाजार में अभी से रौनक देखने को मिल रही है। वाहनों की खरीदी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा ऑटोमोबाइल डीलरों ने बताया कि हर खरीदी पर छूट के साथ ऑफर और गिट दिया जा रहा है। जीएसटी 10 फीसदी तक कम होने के कारण वाहनों की खरीदी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसे देखते हुए खरीदारी के साथ वाहनों की बुकिंग करवा रहे हैं। फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि ऑटो मोबाइल कंपनियों द्वारा वाहनों में छूट दिए जाने का लाभ सीधा ग्राहकों को मिलेगा। कार से लेकर दोपहिया की कीमत कम होने से इस साल कारोबार में ग्रोथ होगा। कुछ विशेष उत्पाद पर बदलाव तुरंत नहीं : छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन तथा जीएसटी एक्सपर्ट सीए चेतन तारवानी ने बताया कि कुछ विशेष उत्पाद जैसे पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और च्युइंगगम पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर से तुरंत लागू नहीं होगा। इन पर नई दरें जो 40 फीसदी है केवल अलग से जारी अधिसूचना के बाद ही प्रभावी होगी। इलेक्ट्रॉनिक बाजार सजकर तैयार  छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि जीएसटी का स्लैब 28 से 18 फीसदी करने से इलेक्ट्रानिक सामान की खरीदी पर 20 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी। जीएसटी कम होने का सीधा असर सामान की कीमत कम होने पर ग्राहकों को मिलेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रत्येक खरीदी पर छूट और गिट ऑफर चल रहा है। साथ थी तुरंत फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे खरीदारों के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व मिलेगा।

GST का नया स्ट्रक्चर अब लागू, ईंधन दामों में बदलाव की संभावना!

नई दिल्ली  जीएसटी स्ट्रक्चर में हुए ऐतिहासिक बदलाव के लागू होते ही रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनियां आम लोगों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वहीं, पेट्रोल-डीजल को लेकर कई लोगों के मन में संशय है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर एक अहम बयान दिया है। क्या कहा वित्त मंत्री ने? निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेट्रोलियम उत्पाद और अल्कोहल निकट भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेंगे। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में पेट्रोलियम या अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह रहेंगे। इसमें बदलाव तेल कंपनियां या सरकार अपने हिसाब से करेंगी। आम लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री क्या बोलीं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीटीआई-भाषा को दिये साक्षात्कार में कहा कि हम दरों में कटौती का लाभ आम लोगों को देने के लिए उद्योग से बातचीत कर रहे हैं और 22 सितंबर से (जीएसटी दरों में कटौती के लागू होने की तिथि) हमारा पूरा ध्यान इसी पर होगा कि लोगों का इसका लाभ मिले। क्या हुआ है बदलाव केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद ने बुधवार को जीएसटी के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया। अब टैक्स की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। दरों को युक्तिसंगत बनाये जाने के तहत टेलीविजन एवं एयर कंडीशनर जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा खानपान और रोजमर्रा के कई सामानों पर दरें कम की गयी हैं।