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मंगलवार है डेडलाइन: पंजाबियों, आज ही पूरा करें ये अहम काम वरना होगा नुकसान

जालंधर
नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सुपरिटेंडेंट महीप सरीन, भूपेंद्र सिंह, बठिंडा और राजीव ऋषि ने बताया कि जो लोग मंगलवार 30 सितंबर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके पश्चात टैक्स की पूरी राशि अदा करनी होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्षों के प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्यास और पेनल्टी में 50 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर ही है। अतः इस तिथि तक टैक्स भरने वालों को दोनों प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि टैक्स वसूली के लिए निगम ने शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी के बावजूद अपने कलेक्शन सेंटर खुले रखे जिस दौरान 2 करोड़ रुपए तक का प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि अब घरों और दुकानों के आगे लगाई गई यूआईडी नंबर प्लेटों के कारण विभाग के पास प्रत्येक संपत्ति का टैक्स विवरण उपलब्ध है।

निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों की सूची तैयार कर ली है और 1 अक्तूबर से बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर विक्रांत वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरों के आगे लगी नंबर प्लेट से यूआईडी नंबर लेकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स मंगलवार तक जमा करवा दें और छूट का लाभ प्राप्त करें।

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