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ओला, उबर 8 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकेंगे, केंद्र ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए वाहन की उम्र सीमा तय कर दी

नई दिल्ली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की आयु सीमा को बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया है, जो पहले शून्य थी। मंत्रालय ने मंगलवार को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 जारी किए । नए दिशा-निर्देशों में न केवल कैब एग्रीगेटर्स को आठ साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को इस्तेमाल करने से रोका गया है, बल्कि उन्हें उन वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के लिए भी कहा गया है जो इस सीमा से ज़्यादा पुराने हैं। अनुशंसित कहानियाँ मंत्रालय ने कहा, "कोई भी एग्रीगेटर ऐसे वाहनों को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएगा जो वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर लाए गए सभी वाहनों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाए जाने के बाद से आठ वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो।" सरकार ने मोटरसाइकिल को छोड़कर सभी मोटर वाहनों के अंदर चालक लाइसेंस और मोटर वाहन परमिट की प्रति प्रदर्शित करना भी अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, "उक्त डिस्प्ले ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट के पीछे की ओर इस तरह लगाया जाएगा कि मोटर वाहन में बैठे यात्रियों को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।" दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि एग्रीगेटर के ऐप पर ड्राइवर की स्पष्ट और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीर प्रदर्शित होनी चाहिए। मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि ड्राइवरों को एग्रीगेटर द्वारा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से गुजरना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि "वे सेवा में शामिल होने के लिए फिट हैं या नहीं।" इसकी व्याख्या करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कैब सेवा प्रदाताओं को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से ड्राइवर के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आकलन करने की आवश्यकता है। अधिकारी ने बताया, "यह काम एग्रीगेटर को करना होगा। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या ड्राइवर मानसिक रूप से स्थिर है, भावनात्मक रूप से संतुलित है और ड्राइविंग और यात्रियों के साथ बातचीत के तनाव को संभालने के लिए फिट है।" ये बदलाव एग्रीगेटर वाहनों में सख्त मानकीकरण की ओर एक बदलाव को दर्शाते हैं। अब तक, इनका उल्लेख दिशानिर्देशों में नहीं किया गया था। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले दिशानिर्देश 2020 के हैं जब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत "मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020" जारी किए थे। दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को सड़क परिवहन क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने और एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान किया गया। यात्रियों को इस फैसले से क्या फायदा?  अब ओला-उबर कैब्स में सफर कर रहे यात्रियों को पुरानी टैक्सियों की बजाय नई, सेफ और कंफर्टेबल गाड़ियां मिलेंगी. अक्सर पुरानी गाड़ियों में सेफ्टी के बेसिक फीचर्स नहीं होते हैं, जिससे यात्रियों को यह बड़ा फायदा होने वाला है. इसके अलावा प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो पुरानी गाड़ियां ज्यादा धुआं छोड़ती हैं.  ऐसे में 8 साल की टाइम लिमिट होने पर सड़कों पर कम प्रदूषण वाली गाड़ियां चलेंगी.  ड्राइवर्स को होगा इतना बड़ा नुकसान सरकार के इस फैसले के बाद उन ड्राइवर्स को भी नुकसान होने वाला हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ियों की EMI नहीं भरी हैं. अगर गाड़ी को 8 साल बाद बंद किया जाएगा तो उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा. बिना सहायता योजना के कई ड्राइवर्स को मजबूरी के चलते अपनी टैक्सी भी बंद करनी पड़ सकती है. ओला और उबर का डेटा बताता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर 20 फीसदी टैक्सियां 8 साल से ज्यादा पुरानी हैं. ऐसे में या तो इन गाड़ियों को रिप्लेस किया जाएगा, या फिर सिर्फ निजी उपयोग के लिए यूज करना पड़ेगा. ऐसे में अगर ड्राइवर्स को नई गाड़ियां लेनी हों तो इलेक्ट्रिक टैक्सी एक सस्ता विकल्प बन सकता है, जिससे EVs को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और टैक्स में भी छूट मिलती है.  मंत्रालय ने कहा, "अब, मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 को संशोधित किया गया है ताकि मोटर वाहन एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र में विकास के साथ नियामक ढांचे को अद्यतन रखा जा सके। नए दिशानिर्देश (मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025) उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक हल्के-फुल्के नियामक प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करते हैं।" किराया हिस्सेदारी अनुपात में कोई बदलाव नहीं, लेकिन भुगतान में देरी की सीमा तय सरकार ने ड्राइवरों और एग्रीगेटर्स के बीच मौजूदा किराया-साझाकरण अनुपात को बरकरार रखा है, लेकिन अब किराया निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ड्राइवरों को – उनके वाहनों के साथ – कुल लागू किराए का कम से कम 80 प्रतिशत प्राप्त करना होगा, जिसमें ड्राइवर के हिस्से के अंतर्गत आने वाले सभी घटक शामिल हैं। शेष राशि एग्रीगेटर द्वारा विभाजित किराए के रूप में रखी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा, "ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच समझौते के अनुसार भुगतान दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं।"

म्यूचुअल फंड बाजार में एंट्री के साथ ही छा गए मुकेश अंबानी! 3 दिन में ₹17,800 करोड़ का निवेश

मुंबई  जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट (Jio BlackRock Asset Management) ने अपने पहले ही न्यू फंड ऑफर (NFO) में कुल 17,800 करोड़ रुपये (~USD 2.1 बिलियन) से ज्यादा का निवेश हासिल कर लिया है। कंपनी ने तीन कैश/ऋण म्यूचुअल फंड लॉन्च किए थे। इनमें जियोब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड, जियोब्लैकरॉक लिक्विड फंड और जियोब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड शामिल थे। 90 से ज्यादा संस्थागत निवेशकों और 67 हजार से ज्यादा व्यक्तियों ने ऑफर अवधि के दौरान इन फंडों में निवेश किया। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी दरअसल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैकरॉक इंक का ज्वाइंट वेंचर है। 30 जून को शुरू हुआ यह न्यू फंड ऑफर 02 जुलाई, 2025 को बंद हुआ। यह न्यू फंड ऑफर भारत के कैश/ऋण फंड सेगमेंट में सबसे बड़ा था, जिसने जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट को देश के 47 फंड हाउसों में से टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल कर दिया।  NFO को जबरदस्त प्रतिक्रिया जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO सिड स्वामीनाथन ने कहा कि संस्थागत और रिटेल निवेशकों के बीच हमारे पहले NFO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट की निवेश फिलोसोफी, रिस्क मैनेजमेंट कैपासिटी और डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच को आउटलाइन करता है। जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रिटेल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक ‘अकाउंट क्रिएशन इनिशिएटिव’ की भी शुरूआत की है। इस इनिशिएटिव में ग्राहक जियोफाइनेंस ऐप के जरिए मिनटों में निवेश के लिए अपना अकाउंट बना सकता है। देश के टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल जियोब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट देश के टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) में शामिल हो गया है। देश में कुल 47 फंड हाउस हैं। जियोब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट द्वारा पेश किए गए ये पहले फंड निवेशकों को कैश और अल्पकालिक आवंटन के विभिन्न तत्वों को प्रबंधित करने का ऑप्शन देते हैं। इससे निवेशकों को अपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलती है।  

ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों संग निर्मला सीतारमण की बैठक, द्विपक्षीय मामलों पर हुई विस्तार से चर्चा

रियो डी जेनेरियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स समकक्षों के साथ बैठकें की और इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। यह जानकारी आधिकारिक सरकारी बयान में गई। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव के साथ अपनी बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत-रूस की दीर्घकालिक साझेदारी पर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वित्त मंत्रालय की पोस्ट के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। मंत्रालय ने बताया, “केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के बीच आपसी विश्वास और समझ का स्तर सराहनीय है और हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी मजबूत और दृढ़ बनी हुई है।” उन्होंने 2024 में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए रूस को बधाई दी और कहा कि भारत साझा हितों के क्षेत्रों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग बनाने के लिए ब्रिक्स मंच का लाभ उठाना जारी रखेगा। उन्होंने हाल ही में ब्रिक्स में शुरू की गई विभिन्न पहलों के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने ब्राजील के वित्त मंत्री फर्नांडो हद्दाद से मुलाकात की और दक्षिण-दक्षिण सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ावा देने, सीओपी30 और जलवायु वित्त मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र, जी20, ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ और आईबीएसए जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में भागीदारी सहित आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत की। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान ब्राजील द्वारा किए गए गहन कार्य की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ब्राजील द्वारा निर्धारित एजेंडे और प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि जनवरी 2026 में जब भारत अध्यक्षता संभालेगा तो इस सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत और ब्राजील, रणनीतिक साझेदार के रूप में कई क्षेत्रों में गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के वित्त मंत्री लैन फोआन के साथ अपनी बैठक में वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन समावेशी वैश्विक विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अद्वितीय स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। मंत्रालय के अनुसार, वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और चीन साझा समृद्ध मानव पूंजी, गहरे सभ्यतागत संबंध और बढ़ते आर्थिक प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच गहन जुड़ाव विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को बढ़ाने और वैश्विक नैरेटिव को आकार देने में मदद कर सकता है।  

पतंजलि का आयुर्वेदिक इनोवेशन, दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग हुआ बाजार में उपलब्ध

हरिद्वार पतंजलि ने आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन की उपस्थिति में दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग नामक उत्पाद लांच किया। यह उत्पाद आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लेखित गंडूष विधि पर आधारित है। आयुर्वेद में इसे ‘दिनचर्या’ का अभिन्न हिस्सा माना गया है। स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण की उपस्थिति में उत्पाद लॉन्चिंग इंडियन डेंटल एसोसिएशन, उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ. राजीव बंसल, सचिव डॉ. विश्वजीत वालिया, कोषाध्यक्ष डॉ. वैभव पाहवा के कर-कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि यह उत्पाद पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के तीन वर्षों के अथक पुरुषार्थ और समर्पण का परिणाम है। दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, यह एक चिकित्सा विज्ञान है, जो आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि चरक संहिता व सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में गंडूष को मुँह के स्वास्थ्य की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। यह पतंजलि की दंत कांति शृंखला का नवीनतम और अभिनव उत्पाद है। उन्होंने कहा कि इसमें तुम्बरू तेल है, जो दाँतों व मसूड़ों को मजबूत करता है। लौंग तेल है, जो दांत के दर्द में राहत प्रदान करता है। पुदीना तेल, मुँह की दुर्गंध का नाश करता है। नीलगिरी तेल है, जोकि एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, साथ ही तुलसी तेल जीवाणुनाशक होने के कारण दाँतों को सड़न और संक्रमण से बचाता है।  अनावरण समारोह में इंडियन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े डॉ.गुरप्रीत ओबेरॉय, पतंजलि हॉस्पिटल के दंत विभाग प्रमुख डॉ. कुलदीप सिंह, पतंजलि अनुसन्धान संस्थान के उपाध्यक्ष एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्ष्णेय उपस्थित रहे।  

तेजी से उभरती भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्तर पर दिखा विकास और निर्यात का दम

नई दिल्ली भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रही है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। साथ ही, इस दौरान देश का निर्यात भी सार्वकालिक उच्चतम स्तर 824.9 बिलियन डॉलर पर रहा है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास के साथ लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर इसी आंकड़े के आसपास रहने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत की विकास दर इस साल 6.3 प्रतिशत और अगले साल 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.40 से 6.70 प्रतिशत के बीच रह सकती है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण देश के निर्यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 778.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.01 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में देश का निर्यात केवल 466.22 बिलियन डॉलर था, जो बीते एक दशक में देश के निर्यात में निरंतर प्रगति को दिखाता है। एक तरफ देश तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। वहीं, महंगाई दर भी न्यूनतम स्तरों पर बनी हुई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82 प्रतिशत पर रही थी, जो कि फरवरी 2019 के बाद खुदरा महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण पूंजीगत बाजारों पर भी निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या दिसंबर 2024 तक बढ़कर 13.2 करोड़ हो गई है, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 4.9 करोड़ पर था। यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि और देश की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। अब अधिकतर लोग शेयर बाजार को केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी संपत्ति बनाने के एक जरिए के तौर पर देखते हैं।

Nvidia ने छुआ नया शिखर, बनी दुनिया की नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी

इंदौर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) क्रांति की तेज लहर में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। ग्राफिक्स और प्रोसेसर चिप निर्माता कंपनी Nvidia ने 3.92 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक मार्केट कैप को छू लिया है। इस उपलब्धि ने कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया है। इसने Apple के पहले के रिकॉर्ड ($3.915 ट्रिलियन, दिसंबर 2024) को भी पार कर दिया है।   क्यों Nvidia बन गई AI क्रांति की धुरी? Microsoft, Google, Meta और Amazon जैसे टेक दिग्गज AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। Nvidia उनके लिए बुनियादी हार्डवेयर मुहैया करवा रही है। ऐसे में यह Nvidia को AI इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी बना देती है। Nvidia के GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) कभी गेमिंग के लिए डिजाइन थे, जो कि अब बड़े-बड़े AI मॉडल जैसे GPT, Gemini और Grok को ट्रेन करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कंपनी के प्रोसेसर लगभग सभी प्रमुख AI डाटा सेंटर्स में लगे हुए हैं, जिससे Nvidia AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का राजा बन गया है। Nvidia का मार्केट वैल्यू 2021 से अब तक आठ गुना बढ़ चुका है। इसने $500 बिलियन से $3.92 ट्रिलियन तक का सफर तय किया है। बाजार में बड़ी टेक कंपनियों से आगे Nvidia ने बाजार पूंजीकरण के मामले में Microsoft ($3.7 ट्रिलियन), Apple ($3.19 ट्रिलियन), Google की पैरेंट कंपनी Alphabet ($2.3 ट्रिलियन) और Amazon ($2.2 ट्रिलियन) को पीछे छोड़ दिया है। विशेष बात यह है कि Nvidia की यह वैल्यूएशन ब्रिटेन के पूरे स्टॉक मार्केट से भी बड़ी है और कनाडा व मैक्सिको की सभी पब्लिक कंपनियों के कुल मूल्य से अधिक है। चिप किंग से अरबपति बादशाह Nvidia के CEO जेनसन हुआंग की संपत्ति भी कंपनी के साथ आसमान छू रही है। 2025 में नेट वर्थ: $139 बिलियन सिर्फ 2025 में संपत्ति में वृद्धि: $25 बिलियन (Bloomberg Billionaires Index के अनुसार)

टैक्सपेयर्स के लिए राहत, UPS पर भी लागू होंगे NPS जैसे टैक्स बेनिफिट

नई दिल्ली  वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत मिलने वाले कर लाभ आवश्यक परिवर्तनों के साथ यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पर भी लागू होंगे, क्योंकि यूपीएस, एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में लाया गया है। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस उपाय का उद्देश्य यूपीएस को गति प्रदान करना है। ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस फ्रेमवर्क के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को टैक्स फ्रेमवर्क के तहत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले लोगों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस की शुरूआत को अधिसूचित किया था, जिससे एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस के तहत शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन मिल गया। इस फ्रेमवर्क को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत यूपीएस का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया। ये विनियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। पहली श्रेणी में 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, जो एनपीएस के तहत आते हैं। दूसरी श्रेणी में केंद्र सरकार की सेवाओं में नए भर्ती हुए लोग शामिल हैं, जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होते हैं। तीसरी श्रेणी में केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, जो एनपीएस के तहत आते थे और जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं या मौलिक नियम 56 (जे) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं और यूपीएस के लिए पात्र हैं या ऐसे ग्राहक के मामले में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यूपीएस के विकल्प का प्रयोग करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई है। वित्त मंत्रालय ने 30 मई को यह भी घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के साथ रिटायर हुए हैं, या उनके कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी अब पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अलावा यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभों का दावा कर सकते हैं।

PNB के राहत के बाद अब कई बड़े सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्त से छूट दे रहे

नई दिल्ली  बैंक सेविंग अकाउंट रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। PNB के राहत के बाद अब कई बड़े सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्त से छूट दे रहे हैं। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिनकी आय सीमित है या जिनका बैंकिंग लेनदेन कम होता है। अगर आपके खाते में तय राशि से कम पैसा है, तो आप पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा।   क्या था न्यूनतम बैलेंस का नियम? बैंकों द्वारा सेविंग अकाउंट्स के लिए एक न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती थी, जिसे खाताधारकों को हर वक्त अपने खाते में बनाए रखना होता था। यदि ग्राहक का बैलेंस तय सीमा से नीचे चला जाता, तो उस पर जुर्माना (penalty charges) लगाया जाता था। यह नियम मेट्रो, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से भिन्न होता था। किन बैंकों ने हटाई न्यूनतम बैलेंस की शर्त? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)     प्रभावी तिथि: 11 मार्च 2020 (पहले से लागू)     घोषणा: सभी सेविंग्स खातों के लिए AMB की अनिवार्यता समाप्त।     पहले की स्थिति: ₹5 से ₹15 तक का जुर्माना और टैक्स लगता था। इंडियन बैंक     प्रभावी तिथि: 7 जुलाई 2025     नया नियम: सभी सेविंग अकाउंट्स पर न्यूनतम बैलेंस चार्ज पूरी तरह समाप्त     बैंक का उद्देश्य: “ग्राहक-केंद्रित पहल” और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। पंजाब नेशनल बैंक (PNB)     प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2025     नया नियम: न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा।   केनरा बैंक     प्रभावी तिथि: 1 जून 2025     प्रभावित अकाउंट्स:     सामान्य सेविंग अकाउंट     सैलरी अकाउंट एनआरआई अकाउंट     सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट अकाउंट     घोषणा: “नो पेनल्टी बैंकिंग” की दिशा में कदम। ग्राहकों को क्या फायदा?     लो-बैलेंस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी     छोटे खाताधारकों को राहत, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लिए     बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा  

पतंजलि की मुश्किलें बढ़ीं: HC ने डाबर को बदनाम करने वाले ऐड पर लगाई पाबंदी

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि पतंजलि कंपनी डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन प्रसारित न करे। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया है कि वह अपने विज्ञापनों के माध्यम से डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को डाबर इंडिया को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने डाबर की याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत की मांग मंजूरी दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की गई है। क्या है मामला? डाबर इंडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पतंजलि के उन टीवी विज्ञापनों पर आपत्ति जताई थी, जो कथित तौर पर डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद को निशाना बना रहे थे। डाबर का आरोप है कि पतंजलि ने डाबर के उत्पाद को साधारण बताकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है। पतंजलि के विज्ञापन में दावा किया गया कि उसका च्यवनप्राश 51 से अधिक जड़ी-बूटियों से बना है, जबकि हकीकत में इसमें सिर्फ 47 जड़ी-बूटियां हैं। डाबर ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि के उत्पाद में पारा (Mercury) पाया गया, जो बच्चों के लिए हानिकारक है। डाबर ने क्या कहा? डाबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलील पेश करते हुए कहा, “पतंजलि ने भ्रामक और गलत दावा कर यह जताने की कोशिश की कि वही एकमात्र असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाता है, जबकि डाबर जैसे पुराने ब्रांड को साधारण बताया गया।” सेठी ने यह भी बताया कि अदालत द्वारा दिसंबर 2024 में समन जारी किए जाने के बावजूद, पतंजलि ने एक ही सप्ताह में 6,182 भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए। पतंजलि की दलील पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके उत्पाद में सभी जड़ी-बूटियां आयुर्वेदिक मानकों के अनुसार हैं। उत्पाद पूरी तरह से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है और उसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं पाया गया। डाबर ने यह भी कहा कि वह च्यवनप्राश के बाजार में 61.6% हिस्सेदारी रखता है और पतंजलि का इस तरह का प्रचार एक प्रतिस्पर्धी रणनीति है जो ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।  

अनिल अंबानी की रिलायंस कम्‍युनिकेशन कंपनी के लोन अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तगड़ा झटका दिया

मुंबई   उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस कम्‍युनिकेशन कंपनी के लोन अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तगड़ा झटका दिया है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उसके लोन खाते को 'धोखाधड़ी' कैटेगरी में डाल दिया. गौर करें तो स्‍टॉक एक्‍सचेंज फाइलिंग में Reliance Communications कंपनी ने कहा कि SBI ने अगस्‍त 2016 से क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में रिलायंस कम्‍युनिकेशंस के खिलाफ उसके लोन खाते को 'धोखाधड़ी' कैटेगरी में डाला है. जबकि रिलायंस कम्‍युनिकेशंस दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही है. रिलायंस कम्युनिकेशंस ने मंगलवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उसके लोन खाते को 'धोखाधड़ी' कैटेगरी में डाल दिया है. अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि एसबीआई द्वारा आरकॉम को 'धोखाधड़ी' करार देना आरबीआई के नियमों और अदालती आदेशों का उल्लंघन है. बता दें कि उद्योगपति अनिल अंबानी के वकीलों ने दिवालिया रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि इस कदम ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ अदालत के निर्देशों का भी उल्लंघन किया है. 2 जुलाई को लिखे पत्र में वकील ने कहा कि एसबीआई का आदेश चौंकाने वाला है. और इसे एकतरफा पारित किया गया है. इसके साथ ही ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है. वकील ने कहा कि एसबीआई का आदेश सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ आरबीआई के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है. आरकॉम ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी गई फाइलिंग में कहा कि एसबीआई 2016 के एक मामले में कथित तौर पर फंड के डायवर्जन का हवाला देते हुए उसके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर रहा है. वकील ने पत्र में कहा कि एसबीआई ने कारण बताओ नोटिस (एससीएन) की अमान्यता के बारे में अंबानी के संचार का लगभग एक साल तक जवाब नहीं दिया है. इसके साथ ही बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अपने निर्णय का आधार बनने वाली जानकारी भी प्रदान नहीं की है. वकील ने कहा कि एसबीआई ने अंबानी को अपने आरोपों के खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया. गौर करें तो एसबीआई ने आरकॉम के अन्य गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया है. वकील ने कहा कि अंबानी भी गैर-कार्यकारी निदेशक थे और आरकॉम के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं थे. वकील ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से इस श्रेणी में रखा गया है. उन्होंने कहा कि अंबानी कानूनी सलाह के मुताबिक मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. "बैंक का 20 दिसंबर, 2023 का एससीएन 15 जुलाई, 2024 के संशोधित आरबीआई मास्टर निर्देशों से पहले जारी किया गया था. यह निर्देश उन निर्देशों को पूरी तरह से बदल देता है, जिनके तहत एससीएन जारी किया गया था. और जो अब अस्तित्व में नहीं हैं. ऐसे में बैंक को उस एससीएन को वापस लेने की जरूरत होगी. वकील ने कहा कि "इस कम्युनिकेशन के लिए बैंक की ओर से लगभग एक साल की विस्तारित चुप्पी को देखते हुए हमारे ग्राहक (अंबानी) को यह विश्वास था कि बैंक ने हमारे ग्राहक की स्थिति को स्वीकार कर लिया है. साथ ही मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं है."