samacharsecretary.com

गार्ड से गोली चलाने के आरोप मामले में खान सर को अंतरिम राहत, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

पटना 
पटना कोर्ट ने कोचिंग फायरिंग केस में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिला जज की अदालत ने सोमवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था, जो आ गया है। अदालत ने खान सर के मामले की केस डायरी के साथ-साथ उनका आपराधिक इतिहास पुलिस से पेश करने कहा है और अब इस पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। किसी भी कोर्ट में आम तौर पर जमानत की अर्जी दायर होने पर पुलिस से केस डायरी और आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी जाती है। खान सर को अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगने से उनकी चिंता और मुश्किलें दोनों कम हो गई हैं।

बता दें कि 2 जून की रात पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर जेल में बंद हैं। हमले के दौरान खान सर के दो गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्ड को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था और बाद में खान सर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। तब से खान सर पुलिस की पहुंच से दूर रहकर गिरफ्तारी से न्यायिक राहत के इंतजार में थे।

अदालत ने खान सर पर पुलिस द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट से रोक लग गई है। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो खान सर का आपराधिक इतिहास और इस केस की डायरी भी कोर्ट में पेश करे। खान सर की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

पुलिस ने हत्या का प्रयास और आर्म्स ऐक्ट की धाराओं के तहत खान सर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से खान सर गायब थे। खान सर को पकड़ने पुलिस कोचिंग सेंटर भी गई थी, लेकिन वहां मिले नहीं। तब से इस तरह की अटकलें थीं कि खान सर वकील के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं या कोई उपाय ना दिखे तो सीधे कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। सोमवार को खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपन फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है।

फैजल खान के वकील ने क्या कहा?

    खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी. फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। 

    वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.
    उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और अंतरिम संरक्षण (इंटरिम प्रोटेक्शन) दिया. जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक खान सर स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं। 

    वकील के मुताबिक फिलहाल खान सर को कोर्ट में पेश होने की कोई जरूरी नहीं है. अगर अदालत की ओर से कोई निर्देश दिया जाता है, तभी उन्हें उपस्थित होना होगा. अब मामले में आगे की सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 

    

Leave a Comment

हम भारत के लोग
"हम भारत के लोग" यह वाक्यांश भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, जो यह दर्शाता है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उनकी शक्ति का स्रोत है. यह वाक्यांश भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और लोगों की भूमिका को उजागर करता है.
Click Here
जिम्मेदार कौन
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here