samacharsecretary.com

टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव पर लगी रोक, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

टीकमगढ़ 
टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक श्रोतिय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। आयोग के आदेश के बाद 8 सितंबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है। हालांकि, ग्रामीण पंचायतों के निर्वाचन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत होंगे।

आज से शुरू होनी थी नामांकन प्रक्रिया
कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन फार्म वितरण की प्रक्रिया शुरू होनी थी। आयोग के निर्देश के बाद इसे रोक दिया गया है। अब नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

वित्तीय गड़बड़ी के बाद खाली हुआ था पद
दरअसल, टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को वित्तीय गड़बड़ियों के चलते अयोग्य घोषित किया गया था। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक भी लगाई गई है। अध्यक्ष पद खाली होने के बाद डिप्टी कलेक्टर अंजली शर्मा को नगर पालिका का प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया था।

31 जुलाई को जारी हुआ था चुनावी कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को टीकमगढ़
नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके बाद कलेक्टर ने 1 सितंबर को नगरीय चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी थी। पिछले एक सप्ताह से भाजपा और कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताना शुरू कर दी थी।

18 सितंबर तक होना था नामांकन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन का काम 8 सितंबर से 18 सितंबर तक होना था। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई थी। 18 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख थी। इसी दिन नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाना था।

29 सितंबर को होना था मतदान नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना था। इसके बाद 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा की जानी थी। चुनाव कार्यक्रम स्थगित होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे दावेदारों को झटका लगा है।

आयोग के आदेश में क्या कहा-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) को आगामी आदेश तक स्थगित करने की जानकारी दी है। मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 सहपठित नियम 11-क के तहत उपचुनाव को नए सिरे से री-शेड्यूल किया जाएगा।

नए कार्यक्रम का इंतजार
आयोग के निर्देश के बाद जिले
में नगरीय निकाय उप निर्वाचन की सूचना जारी नहीं की गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नया कार्यक्रम जारी होने के बाद ही नामांकन और चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। फिलहाल अध्यक्ष पद के दावेदारों को नई तारीखों का इंतजार करना होगा।

Leave a Comment

हम भारत के लोग
"हम भारत के लोग" यह वाक्यांश भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, जो यह दर्शाता है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उनकी शक्ति का स्रोत है. यह वाक्यांश भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और लोगों की भूमिका को उजागर करता है.
Click Here
जिम्मेदार कौन
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here