samacharsecretary.com

नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा पर सख्ती, 48 घंटे का वर्किंग वीक और आधे घंटे का ब्रेक अनिवार्य, श्रम विभाग ने जारी किए नए नियम

 चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
नए नियमों में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम लेने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी। आराम के समय सहित किसी भी कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। साथ ही, हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य किया गया है।

ओवरटाइम का करना होगा दोगुना भुगतान
यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने और बंद करने के तय समय तथा साप्ताहिक अवकाश (क्लोज डे) की अनिवार्यता से छूट दे दी है। अब ऑनलाइन पंजीकरण और सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले संस्थान अपनी सुविधा अनुसार कार्य समय निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों के कार्य घंटे और अन्य श्रम कानून पहले की तरह लागू रहेंगे।

 

Leave a Comment

हम भारत के लोग
"हम भारत के लोग" यह वाक्यांश भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, जो यह दर्शाता है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उनकी शक्ति का स्रोत है. यह वाक्यांश भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और लोगों की भूमिका को उजागर करता है.
Click Here
जिम्मेदार कौन
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here