जेल कक्षपाल भर्ती नियमों में बदलाव, भूतपूर्व सैनिकों का कोटा अब दो हिस्सों में बंटेगा
पटना बिहार सरकार ने राज्य की काराओं (Jail) में कक्षपाल नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 स्वीकृत की गई है। सरकार के फैसले के अनुसार कक्षपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले से लागू 25 प्रतिशत आरक्षण को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी कक्षपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसी आरक्षण को दो बराबर भाग में बांटा जाएगा। बिहार के पूर्व अग्निवीरों को फायदा इसके तहत 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष 12.5 प्रतिशत पद बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। इस संशोधन के बाद अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य सरकार की कारा सेवा में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सरकार के अनुरार पूर्व अग्निवीर अनुशासन, प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी अनुभव के कारण कारा प्रशासन की जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त होंगे। जल्द संकल्प जारी कर सकती है सरकार नई व्यवस्था से उन्हें सरकारी सेवा में समायोजन का अवसर मिलेगा और उनके कौशल का उपयोग राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकेगा। इस निर्णय को अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद भविष्य की कक्षपाल भर्तियों में इसका लाभ पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। संभावना जताई गई है कि इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल चुका है जल्दी ही इस संबंध में सरकार संकल्प भी जारी करेगी।