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राज कुंद्रा पर ED की शिकंजा, ₹150 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले में दाखिल हुई चार्जशीट

मुंबई  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ 150 करोड़ के बिटकॉइन के मालिकाना हक मामले में चार्जशीट दायर की है. ED का दावा है कि कुंद्रा सिर्फ एक बिचौलिये की भूमिका में नहीं थे, बल्कि वो खुद 285 बिटकॉइन के एक्चुअल लाभार्थी हैं, जिसकी मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपये है. PMLA कोर्ट में दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि कुंद्रा को बिटकॉइन, जिनकी वर्तमान कीमत ₹150.47 करोड़ है, क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से मिले थे. कुंद्रा ने सबूत छुपाए : ED ED के मुताबिक, कुंद्रा लेन-देन के महत्वपूर्ण डिटेल बताने में विफल रहे हैं. आरोपपत्र में कहा गया है कि कुंद्रा ने जानबूझकर बिटकॉइन वॉलेट के एड्रेस सहित महत्वपूर्ण सबूत छुपाए और भारद्वाज से मिले बिटकॉइन भी नहीं लौटाए. आरोपपत्र में कहा गया है, '2018 से कई मौकों के बावजूद कुंद्रा लगातार उन वॉलेट के एड्रेस नहीं दे पाए हैं जहाँ 285 बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए थे. कुंद्रा ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उनके शुरुआती बयान के तुरंत बाद वॉलेट डिटेल वाला उनका iPhone X खराब हो गया था.  बिटकॉइन पोंजी स्कैम से जुड़ा लिंक ये मामला महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट, अमित भारद्वाज और अन्य सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR से सामने आया. भारद्वाज ने कथित तौर पर क्रिप्टो माइनिंग के जरिए निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच दिया, लेकिन इसके बजाय उन्हें 'धोखा' दिया और 'गलत तरीके से कमाए गए बिटकॉइन को अज्ञात ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया गया था.' क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला क्रिप्टो दुनिया के कुख्यात नाम अमित भारद्वाज से जुड़ा है.  जिसे ‘गेन बिटकॉइन’ पोंजी स्कैम का मास्टरमाइंड कहा जाता था. ED का आरोप है कि भारद्वाज से राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले थे. जांच एजेंसी के मुताबिक, कुंद्रा ने लगातार जांच को गुमराह करने की कोशिश की.  ED ने कहा- सिर्फ बिचौलिये नहीं, मालिक थे राज कुंद्रा राज कुंद्रा ने ये तर्क दिया कि वो इस मामले में केवल मध्यस्थ थे और उनके पास कोई प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं था, लेकिन ED का कहना है कि समझौते की शर्तों और लगातार लेन-देन की जानकारी रखने के कारण ये साफ है कि राज ही वास्तविक लाभार्थी थे।     इतना ही नहीं, 7 साल पुराने लेन-देन को लेकर उनका स्पष्ट विवरण देना यह साबित करता है कि बिटकॉइन उन्हीं के पास थे। गेन बिटकॉइन घोटाला क्या है? इस घोटाले में हजारों निवेशकों से पैसे जुटाए गए थे। वादा किया गया था कि बिटकॉइन माइनिंग से उन्हें मोटा मुनाफा मिलेगा, लेकिन इसके बजाय निवेशकों का पैसा गायब कर दिया गया और बिटकॉइन गुप्त वॉलेट्स में छिपा दिए गए।     महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने इस धोखाधड़ी को लेकर कई शिकायते दर्ज की थीं, जिसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। चार्जशीट में राज के अलावा कारोबारी राजेश सतीजा का नाम भी सामने आया है।       

60 Cr फ्रॉड केस: राज कुंद्रा पर शिकंजा, EOW ने तलब किया

 मुंबई    शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 60.48 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले हफ्ते ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को समन जारी किया है. जानकारी के मुताबिक, यह मामला 13 अगस्त को दर्ज हुआ था. राज कुंद्रा अब 15 सितंबर (सोमवार) को EOW दफ्तर पहुंचकर बयान दर्ज कराएंगे. EOW के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ‘बुधवार (10 सितंबर) को राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के जरिए निवेदन किया कि वे सोमवार (15 सितंबर) को शामिल होंगे.’ क्यों जारी हुआ था लुक आउट सर्कुलर पिछले हफ्ते, EOW ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, क्योंकि यह कपल अक्सर विदेश यात्रा करता है. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि जांच के दौरान दोनों मुंबई में उपलब्ध रहें. दीपक कोठारी की शिकायत यह धोखाधड़ी का मामला मुंबई के बिजनेसमैन और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर आधारित है. बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने उनके साथ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. दीपक का दावा है कि यह राशि कंपनी के विस्तार के लिए ली गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया. कोठारी का आरोप है कि शिल्पा और राज ने शुरू में 75 करोड़ रुपये का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर मांगा था, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाने की सलाह दी. कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जो बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा हुए. लिखित गारंटी और कंपनी से इस्तीफा दीपक कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने लिखित रूप से व्यक्तिगत गारंटी दी थी कि राशि एक निश्चित समय में 12% ब्याज के साथ लौटाई जाएगी. लेकिन कुछ ही महीनों बाद, सितंबर 2016 में शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया. उन्हें बाद में पता चला कि 2017 में कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का एक दिवालियापन मामला भी चल रहा था, जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया. ईओडब्ल्यू की जांच मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक का होने के कारण जुहू पुलिस स्टेशन से ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया. पुलिस ने शिल्पा, राज और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 403 (बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है.