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रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणा: दिल्लीवासियों को अब देना होगा सिर्फ ₹1,000, पहले लगता था ₹25,000

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत करते हुए बड़ा राहत दी है। 31 दिसंबर तक बिल जमा करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब महज एक हजार रुपये में घरेलू कनेक्शन को वैध कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हजारों अवैध कनेक्शन हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2.5 करोड़ की आबादी में केवल 29 लाख कनेक्शन हो। उन्होंने कनेक्शन नियमित कराने पर भारी छूट का ऐलान करते हुए कहा, 'अभी तक अवैध कनेक्शन को नियमित कराने पर 25 हजार रुपये लिया जाता था। अब इसे महज एक हजार रुपये में रेग्युलराइज किया जाएगा। गैर घरेलू कनेक्शन में पेनल्टी 61 हजार रुपये थी, इन्हें महज 5 हजार में नियमित किया जाएगा।' कनेक्शन नियमित नहीं कराने पर इसे काटा जाएगा। पिछली सरकारों ने दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सॉफ्टवेर अपडेट नहीं किया जिसके चलते नए कनेक्शन नहीं दिए। जल विभाग ने इसे अपडेट किया है और अब यह बेहतर तरीके से काम करेगा। जल बोर्ड की सभी आर्थिक शक्ति को उन्होंने जल बोर्ड की जगह अपने पास रखें थे। सीएम ने कहा किआज आधी दिल्ली बिना पानी की पाइपलाइन और अवैध कनेक्शन पर चल रही है। भाजपा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक शक्ति दी जिससे काम तेज हुआ। इसके अलावा काम को कर्मचारियों में बराबर बांटा गया है। प्रत्येक दो विधानसभा पर एक दफ्तर होगा ताकि बेहतर काम हो सके।

हमले के बाद और सख़्त हुई रेखा गुप्ता, नई व्यवस्था के साथ फिर शुरू की ‘जन सुनवाई’

नई दिल्ली  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने ‘कैंप कार्यालय’ में जनसुनवाई फिर से शुरू की। एक पखवाड़े पहले ही जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया था। सुबह 8 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराईं और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार की। अब टेबल-कुर्सी और माइक्रोफोन वाली व्यवस्था गुप्ता एक कुर्सी पर बैठी थीं, जबकि लोग एक-एक करके उनके सामने आकर अपने आवेदन जमा कर रहे थे और इस उद्देश्य के लिए उनकी मेज पर लगाए गए माइक्रोफोन के माध्यम से उनसे बातचीत कर रहे थे। इससे पहले गुप्ता अपने आवास-सह-कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ के लिए एकत्रित लोगों के बीच जाती थीं और उनसे खुलकर बातचीत करती थीं। सुरक्षा में इजाफा मुख्यमंत्री के जनसुनवाई करने के दौरान महिला सुरक्षाकर्मियों सहित पुलिसकर्मियों ने उनके चारों ओर घेरा बना रखा था। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें मेटल डिटेक्टर से प्रतिभागियों की तलाशी लेना और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कार्यवाही की निगरानी करना शामिल था। गुप्ता पर 20 अगस्त को राज निवास मार्ग स्थित उनके ‘कैंप कार्यालय’, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जनसुनवाई के दौरान राजकोट (गुजरात) के एक व्यक्ति ने हमला किया था। 165 लोगों की सुनीं शिकायतें अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद और सरकार से मदद की गुहार लगाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मुख्यमंत्री आवास पर एकत्रित हुए। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 165 लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी शिकायतें और सुझाव सौंपे, जिन पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर कई लोगों ने गुप्ता को गुलदस्ते देकर बधाई दी। क्या बोलीं सीएम दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने समूची दिल्ली से आए लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को उनकी शिकायतों के तत्काल निवारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ‘जनता से बातचीत मुझे हमेशा एक नई ऊर्जा से भर देती है और सेवा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को और गहरा करती है। जन सुनवाई एक नई परंपरा है।’ उन्होंने कहा, ‘जन सुनवाई के दौरान हर नागरिक की बात सुनी जाती है और हर सुझाव दिल्ली के विकास का प्रतीक बन जाता है।’ उन्होंने कहा कि जनसेवा और हर शिकायत का निवारण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।  

तहसीन सैयद का क्या कनेक्शन? रेखा गुप्ता पर हमले में नया गिरफ्तारी

नई दिल्ली  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमलावार राजेश खिमजी सकारिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने अब गुजरात के राजकोट से उसके एक साथी को पकड़ा है। राजकोट में पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया और पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। आरोपी का नाम तहसीन सैयद बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राजकोट में जिस तहसीन सैयद को हिरासत में लिया है, उस आरोप है कि उसने हमलावर राजेश खिमजी को पैसे भेजे थे। तहसीन ने दिल्ली में आकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश को 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक तहसीन ऑटोरिक्शा चालक है और उसने सकारिया को गूगल-पे के माध्यम से 2000 रुपये भेजे थे। 5 लोगों से संपर्क में था राजेश बताया गया है कि पुलिस ने राजकोट में राजेश खिमजी सकारिया से जुड़े कुल 5 लोगों से पूछताछ की और सैयद को अपने साथ दिल्ली ले गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली आने के दौरान सकारिया अपने शहर के 5 लोगों के संपर्क में था। हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। क्या हमले में शामिल था सैयद पुलिस दिल्ली में तहसीन सैयद से विस्तृत पूछताछ करेगी। यह पता लगाया जा रहा है कि वह इस हमले में राजेश के साथ किस तरह और किस हद तक जुड़ा हुआ था? क्या दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी? इस तरह के कई सवालों के जवाब पुलिस अभी तलाश रही है। दिल्ली में दोनों का आमना-सामना भी कराया जा सकता है। राजेश खुद को बता रहा पशु प्रेमी राजकोट के कोठारिया रोड निवासी 41 साल के राजेश खिमजी सकारिया ने 20 अगस्त को दिल्ली में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। उसने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और बाल खींचे। सकारिया का दावा है कि वह पशु प्रेमी है और कुत्तों पर दिल्ली सरकार के रुख से नाराज था। हालांकि, पुलिस अभी उसके दावों की पड़ताल कर रही है।  

रेखा गुप्ता अटैक केस: गंभीर धाराओं में FIR, हत्या का प्रयास भी शामिल

 नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने हत्या की कोशिश  का मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जिससे दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB) और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं. पुलिस आरोपी की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी. राजेश बुधवार सुबह ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था और सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका था.  दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला: आरोपी पर पहले से दर्ज हैं पांच मामले . मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बीएनएस की धारा 221 और हत्या कोशिश के लिए धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है.  पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मामले की आगे की जांच चल रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है. आईबी और स्पेशल सेल की टीम भी आरोपी राजेश से पूछताछ कर रही हैं. हमले से पहले दोस्त से किया बात… आरोपी राजेश ने हमले से पहले गुजरात में अपने दोस्त को फोन पर बताया था कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुच गया है. जांच में पता चला है कि यह पहली बार था जब आरोपी दिल्ली आया था. अब पुलिस आरोपी राजेश की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी, जिससे उससे मामले से जुड़ी और जानकारी हासिल की जा सके. सीएम पर हमला करने वालों को कितनी कड़ी मिलती है सजा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास सिविल लाइंस में जनसुनवाई के दौरान हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बुधवार सुबह जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने पहले सीएम को कुछ कागज सौंपे और उसके बाद अचानक उन पर हमला करने की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत आरोपी को काबू कर लिया और हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता को कंधे और सिर पर चोट आई है. इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. आरोपी की पहचान और पूछताछ दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खीमजी बताया है और दावा किया है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस उसकी सीएम को चोट पहुंचाने की मंशा की जांच कर रही है. पूछताछ में पता चला कि वह किसी रिश्तेदार की जेल से रिहाई के लिए आवेदन लेकर आया था. घटना के समय मौजूद लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों की शिकायतें सुन रही थी. तभी अचानक यह हमला हुआ एक चश्मदीद ने कहा हमने पीछे से शोर सुना. वहीं जब तक समझ पाए पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया था. हमले के बाद ही मुख्यमंत्री बिल्कुल सदमे में थी. कानून क्या कहता है-बीएनएस धारा115 कानूनन मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति पर इस तरह हमला करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत अपराध है. इसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की बात कही गई है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को चोट पहुंचाने का काम करता है तो इसे अपराध माना जाएगा. वहीं इसके लिए अपराधी पर एक साल तक की सजा या 10 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. हालांकि यह मामला सिटिंग सीएम पर हमले का है इसलिए पुलिस अन्य धाराओं के तहत भी गंभीर जांच कर सकती है. ऐसे मामले जो बीएनएस 115 में आते हैं     बीएनएस 115 में किसी को थप्पड़ या मुक्का मारने का मामला आता है.     इसके अलावा किसी को जानबूझकर धक्का देना भी इसी धारा के अंतर्गत आता है.     अगर किसी पर कोई व्यक्ति वस्तु फेंकता है तो भी उस व्‍यक्‍त‍ि पर बीएनएस 115 के अंदर मामला दर्ज किया जा सकता है     अगर किसी के शरीर को जोर से पकड़कर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो उस पर भी बीएनएस 115 के तहत मामला दर्ज किया जाता है विपक्ष और नेताओं की प्रतिक्रियाएं हमले की घटना के बाद भाजपा ने इसे सुरक्षा में गंभीर चूक बताया है और जिम्मेदारी तय करने की मांग की. वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि अगर राजधानी में मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है.